अब आधार के सहारे जल्द मिलेगा जीएसटी नंबर
जीएसटी रजिस्ट्रेशन को पहले से सरल बनाते हुए और बोगस डीलरों को खत्म करने के लिए अब सर्टीफिकेट लेने से पहले अपने आधार की पूरी जानकारी भरनी होगी।
जागरण संवाददाता, अमृतसर: जीएसटी रजिस्ट्रेशन को पहले से सरल बनाते हुए और बोगस डीलरों को खत्म करने के लिए अब सर्टीफिकेट लेने से पहले अपने आधार की पूरी जानकारी भरनी होगी। अगर आपका आधार लिक हो जाता है तो ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इस संबंधी जीएसटी विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 21 अगस्त 2020 के बाद अप्लाई करने वाले लोगों पर यह नया सिस्टम लागू होगा। जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के पूर्व उपप्रधान विकास खन्ना ने नए सिस्टम का स्वागत करते हुए कहा कि बताया कि इस इससे बोगस डीलर खत्म हो जाएंगे, जोकि लगातार सरकार को चूना लगा रहे हैं। इन दो तरीकों से मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर
- आधार कार्ड के जरिए आवेदन
जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवाते समय अपने आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। अगर आधार लिक होता है तो आपके मोबाइल या ई-मेल पर एक लिक आ जाएगा। इसके बाद आधार के साथ लिक होने संबंधी एक ओटीपी भी मिलेगा। ओटीपी भरने पर आधार की वेरिफिकेशन हो जाएगी। इसके बाद जीएसटी नंबर जारी होने संबंधी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर कोई भी ऑबजेक्शन नहीं लगता तो तीन दिन के भीतर जीएसटी नंबर जारी हो जाएगा। - बिना आधार कार्ड के भरना होगा फार्म
अगर आधार कार्ड की जानकारी ठीक साबित नहीं होती है, तो जीएसटी नंबर अप्लाई करने वाले को एक फार्म भरना होगा। दरअसल, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जिनके आधार नंबर तो पूरी तरह सही हैं मगर साथ में उनका मोबाइल नंबर या ईमेल लिक नहीं है। ऐसे केसों में एप्लीकेशन देने के बाद विभाग का एक अधिकारी 21 दिन के भीतर फिजीकल वेरिफिकेशन करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा। फिजीकल वेरिफिकेशन में रिपोर्ट सही रहती है तो जीएसटी नंबर जारी हो जाएगा।