बहाने से साली को अपने घर ले गया जीजा, फिर कर दिया एेसा काम
पिता से मिलने मायके आई महिला को बहाने से उसके बहन का पति अपने घर ले गया और फिर वहां उसे हवस का शिकार बना दिया।
जेएनएन, अमृतसर। पिता से मिलने मायके आई महिला को उसके बहन के पति ने ही हवस का शिकार बना दिया। मामला दो साल पुराना है। मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन पुलिस ने आदेशों का पालन करने में गंभीरता नहीं दिखाई। दिल्ली निवासी पीडि़ता ने आरोप लगाया कि 15 फरवरी 2017 की रात उसके जीजा ने दुष्कर्म किया। तीन दिन बाद पुलिस को शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इंसाफ के लिए वह कई पुलिस अधिकारियों और नेताओं के दरबार में पेश हो चुकी है।
महिला ने बताया कि उसका मायका लोहरका रोड पर है। उसकी छोटी बहन की शादी अमृतसर के ही युवक के साथ हुई थी। 14 फरवरी, 2017 की दोपहर वह अपने पिता का हाल जानने पहुंची थी। पिता ने छोटे दामाद को कहा था कि वह 16 फरवरी की सुबह रेल टिकट बुक करवा दे। आरोपित ने पीड़िता की टिकट बुक करवा दी।
15 फरवरी की शाम जीजा बहाने से साली को अपने घर ले गया। रात को दूध में नशीला पदार्थ देकर उसे अलग कमरे में सुला दिया। रात को जीजा कमरे में पहुंचा और उसे हवस का शिकार बनाया। आधी रात को जब उसे होश आया तो वह अर्द्धनग्न थी। शर्म के मारे उसने यह बात किसी को नहीं बताई। इस बीच जीजा ने धमकाया कि अगर उसने पुलिस को शिकायत की तो वह उसे जान से मार देगा।
महिला ने बताया कि दिल्ली पहुंचने के दो दिन बाद उसने मोबाइल पर पिता को मामले की जानकारी दी। पिता चाहते थे कि वह जीजा के खिलाफ पुलिस में शिकायत करे, लेकिन छोटी बेटी का परिवार बिखरता देख उसके पिता लगातार सदमे में जा रहे थे। मानसिक तनाव के चलते पिता ने 7 मार्च 2017 की रात आत्महत्या कर ली।
28 मार्च 2017 को उन्होंने जीजा के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 13 नवंबर 2018 को हाईकोर्ट ने मामला गंभीर देख जिला पुलिस को आदेश जारी कर जांच करने का आदेश दिया। इसके बावजूद पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की।
पुलिस कमिश्नर सुधांशु शेखर श्रीवास्तव ने बताया कि मामला काफी पुराना है। अगर ऐसा हुआ है तो जांच करवाएंगे। वहीं आरोपित ने महिला की ओर से लगाए आरोप को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने बताया कि इस बाबत पुलिस अपनी जांच पूरी कर चुकी है। महिला के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी।
हाईकोर्ट के आदेश की उल्लंघना, याचिका दायर करेंगे
वकील नवीन महाजन ने बताया कि हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया था कि मामले की जांच कर रिपोर्ट हाईकोर्ट भेजी जाए। लेकिन पुलिस ने पीडि़ता को इंसाफ नहीं दिलाया। अब वह हाईकोर्ट में पुलिस के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। पीडि़ता ने सीएम और डीजीपी से भी इंसाफ की गुहार लगाई है।