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आज से साढ़े दस से तीन बजे तक खुलेंगे शहर के बाजार और दुकानें

कोविड-19 के तहत 52 दिन पहले बंद की गई दुकानें और बाजार खुलने जा रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 May 2020 11:48 PM (IST)Updated: Wed, 13 May 2020 11:51 PM (IST)
आज से साढ़े दस से तीन बजे तक खुलेंगे शहर के बाजार और दुकानें
आज से साढ़े दस से तीन बजे तक खुलेंगे शहर के बाजार और दुकानें

जागरण संवादादाता, अमृतसर : शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है। कोविड-19 के तहत 52 दिन पहले बंद की गई दुकानें और बाजार खुलने जा रहे हैं। शहर में वीरवार से बड़े बाजारों के साथ-साथ भीड़-भाड़ वाले बाजारों में भी दुकानें खोली जा सकेंगी। बड़े बाजारों के दाएं हिस्से की दुकानें एक दिन तो बाएं हिस्से की दुकानें दूसरे दिन खोलकर कारोबार किया जा सकेगा। इसी तरह भीड़ वाले बाजारों में एक दिन ए जोन, दूसरे दिन बी जोन और तीसरे दिन सी जोन के दुकानदार दुकानें खोल सकेंगे। इस दौरान दुकानदारों को शारीरिक दूरी नियम का ध्यान रखना होगा। वहीं, मास्क पहनने वाले ग्राहकों को ही अपनी दुकान में आने की अनुमति देनी होगी। कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी ने बुधवार को डिप्टी कमिश्नर शिवदुलार सिंह ढिल्लों, पुलिस कमिश्नर डॉ. सुखचैन सिंह गिल और कारोबारियों के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक के बाद बाजार खोलने का एलान किया।

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कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दुकानें सुबह 10.30 बजे से लेकर सायं तीन बजे तक खोली जा सकेंगी। इस तरह शहर के बड़े बाजारों की दुकानें सप्ताह में तीन दिन, जबकि भीड़ वाले बाजारों में दुकानदार सप्ताह में दो दिन ही काम कर सकेंगे। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ जंग में कारोबारियों से सरकार को सहयोग देने की अपील की और कहा कि वे लोग अपनी दुकानों के बाहर भीड़ इकट्ठा नहीं होने दें। शारीरिक दूरी का खास ख्याल रखें कारोबारी : डीसी

डिप्टी कमिश्नर शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने व्यापारियों से कहा कि वे शारीरिक दूरी का खास ध्यान रखें और अपनी दुकानों पर पहुंचने वाले ग्राहकों को भी इसके लिए प्रेरित करें। दुकान मालिक और दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी मास्क का लगातार प्रयोग करें। दुकानदार सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को दुकानों में आने दें, जिन्होंने मास्क पहने हों। प्रत्येक दुकानदार सैनिटाइजर का जरूर इस्तेमाल करें। कानून तोड़ा तो छूट वापस ले ली जाएगी : सीपी

पुलिस कमिश्नर डॉ. सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि जिला में सैलून, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर फिलहाल बंद ही रहेंगे। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे शहर में कानून-व्यवस्था बनाई रखने में पुलिस का सहयोग करें। व्यापारियों को यह छूट शांत तरीके से काम करने के लिए दी गई है। इस दौरान कोई दुकानदार कोविड-19 के तहत जारी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस दुकानदार से छूट वापस ले ली जाएगी। थाना प्रभारी करेंगे लेफ्ट-राइट का फैसला

कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी ने दुकानें खोले जाने का एलान तो कर दिया, मगर बड़े बाजारों की दुकानें कैसे खुलेंगी। इसकी जिम्मेदारी संबंधित हलके के थाना प्रभारी को दे दी है। थाना प्रभारी ही तय करेंगे कि बड़े बाजारों के किस हिस्से की दुकानें कब खुलेंगी। ए,बी और सी जोन की दुकानें तो तय हैं, क्योंकि इससे पहले दुकानों की नंबरिग की जा चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट ने नहीं जारी किए आदेश

कोविड-19 के तहत पिछले 51 दिनों से लगाए क‌र्फ्यू के दौरान जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने आदेश जारी किए। वे पाबंदी या छूट दिए जाने के अलावा कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े और ठीक होने संबंधी समय-समय पर आदेश जारी करते रहे हैं, लेकिन पहले होलसेल मार्केट खोलने और अब शहर की दुकानें खोलने के उन्होंने आदेश जारी नहीं किए। होलसेल मार्केट मामले में विधायक सुनीत दत्ती ने डीसी और पुलिस के साथ बैठक के बाद इसका एलान किया और अब जिला में दुकानें खोलने के लिए कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी की ओर से प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।


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