दुष्कर्मी को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, अमृतसर : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश एसएस धालीवाल ने किशोरी को घर से
By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Sep 2018 09:15 PM (IST)Updated: Mon, 24 Sep 2018 09:15 PM (IST)
जागरण संवाददाता, अमृतसर :
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश एसएस धालीवाल ने किशोरी को घर से भगाकर उससे दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को उम्रकैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कंबो थाने की पुलिस ने 4 सितंबर 2017 को लोहारका रोड निवासी धीरज के खिलाफ पड़ोस में रहने वाली किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज किया था।
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