गर्भवती के वीडियो शूट मामले में पीड़ित परिवार ने मांगा 50 लाख हर्जाना
गर्भवती महिला की डिलीवरी का वीडियो शूट करवाने के मामले में पीड़िता ने पचास लाख रुपये का हर्जाना मांगते हुए पंजाब सरकार को लीगल नोटिस भिजवाया है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर: सिविल अस्पताल में गर्भवती महिला की डिलीवरी का वीडियो शूट करवाने का मामला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के गले की फांस बन चुका है। इस मामले में अब पीड़िता ने पचास लाख रुपये का हर्जाना मांगते हुए पंजाब सरकार को लीगल नोटिस भिजवाया है।
17 नवंबर को पूर्व सिविल सर्जन डा. नवदीप सिंह ने लेबर रूम में गर्भवती की डिलीवरी का वीडियो बनवाया और इसे प्रसारित करवा दिया। इस मामले में डा. नवदीप सिंह को सिविल सर्जन के पद से हटा दिया गया। वहीं अब महिला के परिवार ने वकील के माध्यम से डा. नवदीप सिंह सहित, सिविल अस्पताल के एसएमओ डा. चरणजीत सिंह, गायनी डाक्टर मीनाक्षी, डा. रोमा, डा. सितारा, डा. गुरपिदर, स्वास्थ्य विभाग के सचिव व पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को लीगल नोटिस भिजवाया है। इसमें महिला ने पचास लाख रुपये हर्जाने की मांग रखी है। महिला का कहना है कि इस मामले में उनकी निजता का हनन हुआ है। दूर-दूर तक वीडियो वायरल हुई। वह खुद को असहज महसूस कर रही हैं।
महिला के वकील साई किरण वेदव्यास ने कहा कि यह नोटिस धारा 80 के तहत भिजवाया गया है। दो महीने का समय दिया गया है। इस अवधि में अधिकारी यदि महिला की मांग पूरी नहीं करते तो मामला अदालत में ले जाया जाएगा।
गौरतलब है कि डा. नवदीप ने गर्भवती की वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर जारी करवा दी थी। इसके बाद महिला आयोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए डा. नवदीप, चार गायनी डाक्टरों और सेहत विभाग की अधिकारी को चंडीगढ़ तलब किया था।