किसान आयुष्मान भारत सेहत बीमा योजना 24 तक करें आवेदन
पंजाब सरकार ने किसानों को आयुष्मान भारत सेहत बीमा योजना के तहत बीमा का लाभ लेने के लिए 24 जुलाई तक प्रार्थना पत्रों की मांग की है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर : पंजाब सरकार ने किसानों को वर्ष 2020-21 के लिए आयुष्मान भारत सेहत बीमा योजना के तहत बीमा का लाभ लेने के लिए 24 जुलाई तक प्रार्थना पत्रों की मांग की है। जिसमें हर लाभार्थी के परिवार के प्रत्येक सदस्य का पांच लाख रुपये तक का इलाज नकदी रहित किया जाएगा।
अमृतसर के डीसी शिव दुलार सिंह ढिल्लों ने बताया कि किसान जे फार्म व गन्ना तोल पर्ची दिखाकर इसका लाभ ले सकते है। इसके लिए किसानों को अपना जे फार्म और गन्ना तोल पर्ची तथा अन्य दस्तावेज अपने अपने क्षेत्र की मार्केट कमेटियों में या अपने आढ़ती के पास जमा करवाने होंगे। पंजाब मंडी बोर्ड की ओर से किसानों का प्रीमियर अदा किया जाएगा। इसके लिए किसानों को कोई भी अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी। इस सेहत बीमा के तहत लाभार्थी दिल के ऑपरेशन, कैंसर का इलाज, जोड़ बदलना और एक्सीडेंट जैसे केसों में बडे ऑपरेशन का इलाज समेत 1696 बीमारियों का इलाज 456 अस्पतालों और 208 डिस्पेंसरियों में से पांच लाख रुपये तक का करवा सकेंगे। किसानों ये फार्म और गन्ना तोल पर्ची को 31 मार्च 2020 तक स्वीकार किया जाएगा। इस सहायता का लाभ देने किसानों को देने के लिए मार्केट कमेटियों को आदेश जारी कर दिए गए है। स्व. घोषणा पत्र व अन्य दस्तावेजों की जानकारी मंडी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों के परिवार के सभी सदस्य इसका लाभ हासिल कर सकते है। वहीं इस की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 से भी हासिल की जा सकती है।