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दुष्कर्मी को दस साल की कैद

अमृतसर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सरबजीत ¨सह धालीवाल की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Sep 2018 08:23 PM (IST)Updated: Fri, 07 Sep 2018 08:23 PM (IST)
दुष्कर्मी को दस साल की कैद
दुष्कर्मी को दस साल की कैद

जागरण संवाददाता, अमृतसर

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सरबजीत ¨सह धालीवाल की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। मामले के मुताबिक सदर थाने की पुलिस ने 7 नवंबर 2010 को राजस्थान के अलमत सराय निवासी राहुल सैनी के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि घटना से कुछ दिन पहले उक्त आरोपित उनके घर के पास किराये के घर पर रहने पहुंचा था। राहुल ने उनकी नाबालिग बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और तीन महीने तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।


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