Move to Jagran APP

बुलेट के साइलेंसरों में पटाके बजाने पर प्रतिबंध

अमृतसर कार्यकारी मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर आफ पुलिस अबर्न जगमोहन ¨सह ने मोटर साइकिल चालकों पर बुलेट के साइलेंसरों में तकनीकी बदलाव कर पटाखे मारने को गैर कानूनी करार दिया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 11:21 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 11:21 PM (IST)
बुलेट के साइलेंसरों में पटाके बजाने पर प्रतिबंध
बुलेट के साइलेंसरों में पटाके बजाने पर प्रतिबंध

जागरण संवाददाता, अमृतसर

loksabha election banner

कार्यकारी मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर आफ पुलिस अबर्न जगमोहन ¨सह ने मोटर साइकिल चालकों पर बुलेट के साइलेंसरों में तकनीकी बदलाव कर पटाखे मारने को गैर कानूनी करार दिया है। इससे जहां ध्वनी प्रदूषण होता है, वहीं इससे आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने 11 जनवरी 2019 तक प्रभावी रहने वाले हुक्मों में साइलेंसरों से पटाखे मारने और कपड़े से मुंह ढंक कर दोपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.