दहेज प्रताड़ना का आरोप साबित नहीं होने पर पति बरी
अमृतसर न्यायाधीश द¨वदर ¨सह की अदालत ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में पति को बरी कर दिया है।
-धोखाधड़ी के मामले में पत्नी, सास और साले को हो चुकी है दो-दो साल कैद
फोटो नंबर - 7
जागरण संवाददाता, अमृतसर
न्यायाधीश द¨वदर ¨सह की अदालत ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में पति को बरी कर दिया है। नई दिल्ली स्थित जनक पुरी निवासी गुरमीत ¨सह के खिलाफ उसकी पत्नी व¨रदर कौर ने 26 नवंबर 2013 को कोर्ट में शिकायत दी थी कि उसका पति उसे दहेज के लिए परेशान कर रहा है। मामले की पैरवी कर रहे वकील पंकज शर्मा ने बताया कि गुरमीत ¨सह की धोखाधड़ी की शिकायत पर न्यायाधीश एकता सहोता की अदालत 13 दिसंबर 2017 को गुरमीत ¨सह की पत्नी व¨रदर कौर, सास परमजीत कौर और साले ह¨रदरपाल ¨सह को दो-दो साल की सजा सुना चुकी है।
वकील पंकज शर्मा ने बताया कि गुरमीत ¨सह ने साल 2012 में पत्नी के कहने पर कोई जमीन खरीदी थी और बाद में उसे बेच कर साले के बैंक खाते में उसकी राशि जमा करवा दी थी। इस बीच गुरमीत और उसकी पत्नी व¨रदर कौर में झगड़ा रहने लगा। व¨रदर कौर ने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत सीधे कोर्ट में दायर कर दी। जबकि पैसों की धोखाधड़ी होने पर गुरमीत ¨सह ने एक शिकायत सीधे अदालत में पत्नी, सास और साले के खिलाफ दायर कर दी थी।