जीएसटी की साइट डाउन, 25 हजार से ज्यादा नहीं भर सके जीएसटीआर-3बी
अमृतसर : जीएसटीआर-3बी भरने के अंतिम दिन 22 मई को भी साइट की स्पीड धीमी ही रही। दोपहर 3 बजे के बाद इसमें कुछ सुधार आया तो जीएसटी प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट्स की रिटर्न भरने में व्यस्त हो गए।
जागरण संवाददाता, अमृतसर
जीएसटीआर-3बी भरने के अंतिम दिन 22 मई को भी साइट की स्पीड धीमी ही रही। दोपहर 3 बजे के बाद इसमें कुछ सुधार आया तो जीएसटी प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट्स की रिटर्न भरने में व्यस्त हो गए। रात 12 के बाद साइट बंद होने तक जिला के करीब 25 हजार ही कारोबारियों की यह रिटर्न भरी जा सकी। वहीं इससे गुस्साए जीएसटी प्रेक्टिसनर्स एसोसिएशन के प्रधान रंजीत शर्मा शिष्टमंडल के साथ जहां डिप्टी कमिश्नर आफ स्टेट टैक्स ह¨रदरपाल ¨सह से मिले, वहीं वे स्टेट टैक्स ऑफिसर (नोडल अधिकारी) रजमनदीप कौर से मिले और साइट स्लो होने की जानकारी दी।
जीएसटी प्रेक्टिसनर्स एसोसिएशन के प्रधान रंजीत शर्मा ने बताया कि आज सुबह से ही जीएसटी की साइट सुबह से ही बहुत स्लो थी। क्योंकि यह रिटर्न भरने का आज अंतिम दिन था और इसमें लगा हर प्रोफेशनल और कारोबारी जल्द से जल्द जीएसटीआर-3बी भरने के प्रयास था। स्पीड बहुत ही स्लो थी तो वह डिप्टी कमिश्नर और स्टेट टैक्स ह¨रदरपाल ¨सह से मिले और इसकी उन्हें शिकायत दी। ¨सह ने उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रोफेशनल्स और कारोबारियों की इस दिक्कत को वह आला अधिकारियों तक पहुंचाएंगे।
क्योंकि सुबह से साइट बिल्कुल काम नहीं कर रही थी तो वह स्टेट टैक्स आफिसर (नोडल अधिकारी) रजमनदीप कौर से भी मिले। उन्होंने साइट पर काम करते हुए मिले एरर संबंधी खींचे स्क्रीनशॉट भी उन्हें दिए और कहा कि उन लोगों को क्या-क्या दिक्कतें पेश आ रहीं हैं। इस पर कौर ने उनकी शिकायत के साथ स्क्रीनशॉट व अपना कव¨रग लेटर लगा कर विभाग के उच्चाधिकारियों को भेजा। उन्होंने बताया कि इसके बाद दोपहर
करीब 3 बजे जीएसटी की साइट की गति कुछ ठीक हुई इसके बावजूद जिले के 25 हजार के करीब कारोबारियों की रिटर्न भरी जा सकी।
जिले के 25 हजार कारोबारियों को देना होगा जुर्माना
जीएसटी प्रेक्टिसनर्स एसोसिएशन के प्रधान रंजीत शर्मा ने कहा कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी जिला के करीब 25 हजार कारोबारियों की एसएसटीआर-3बी भरी जा सकी है। जबकि रात 12 बजे साइट बंद होने के बाद जिला के अन्य 25 हजार कारोबारियों को 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा।