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अब ऑनलाइ ही अप्लाई होगा जीएसटी रिफंड

जीएसटी रिफंड को पहले से ज्यादा आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से इसे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Nov 2019 12:46 AM (IST)Updated: Wed, 20 Nov 2019 12:46 AM (IST)
अब ऑनलाइ ही अप्लाई होगा जीएसटी रिफंड
अब ऑनलाइ ही अप्लाई होगा जीएसटी रिफंड

हरीश शर्मा, अमृतसर

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जीएसटी रिफंड को पहले से ज्यादा आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से इसे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब नए नियम के मुताबिक व्यापारियों को रिफंड लेनें के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य और केन्द्र से आने वाले रिफंड को ही जगह पर अप्लाई किया जा सकेगा।

इससे पहले व्यापारी अपना रिफंड लेने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। जब व्यापारी रिफंड के लिए अप्लाई करते थे तो उसके बाद फाइल लेकर स्टेट जीएसटी के पास जाना पड़ता था। हालांकि केन्द्र की ओर से रिफंड की फाइल को मंजूर कर दिया जाता था। मगर फाइल स्टेट सेल में आकर अटक जाती थी। इस कारण व्यापारी कई-कई सप्ताह तक भटकते रहते थे। मगर अब एक ही प्लेटफार्म पर अप्लाई कर रिफंड मिल जाया करेगा।

जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिशएनश के पूर्व प्रधान एडवोकेट नवीन सहगल और उप-प्रधान एडवोकेट विकास खन्ना ने बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से 26 सितंबर 2019 को इस संबंधी ऐलान किया गया था। हालांकि अब तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। अब लिखित में नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके तहत 26 सितंबर के बाद जीएसटी रिफंड का पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। 26 सितंबर के बाद होने वाले सेल-परचेज का पूरा रिफंड अब ऑनलाइन ही अप्लाई हुआ करेगा।

ऐसे होगा सारा प्रोस्सेस

1. पहले आरएफडी-1 फार्म को पोटर्ल पर जाकर भरना होगा। साथ में सपोर्टिंग दस्तावेज लगाने होंगे। इनमें खास तौर पर डेकलारेशन, बैंक की स्टेटमेंट, बिलो की कापियां आदि शामिल हैं।

2. इसी तरह रिफंड लेने के लिए एक्सपोर्ट विद पेमेंट टैक्स, एक्सपोर्ट सविर्सिस विद पेमेंट ऑफ टैक्स, इनपुट बचा हो तो, एक्सेस कैश बचा हो तो, इंट्रेटड ड्यूटी एक्सेस कॉल हो तो रिफंड अप्लाई करना होता है। इंट्रेटड ड्यूटी एक्सेस कॉल में पीछे से महंगा सामान आने पर आगे सस्ता बेचे जाने वाले केस में होता हैं।

3. यह पूरा प्रोस्सेस करने के बाद एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (एआरएन) तैयार हो जाता है। ऑनलाइन ही फाइल संबंधित अधिकारी के पास चली जाती है। 15 दिन के भीतर अधिकारी को इसे पूरा चेक कर वापस रिप्लाई करना होगा, जोकि ई-मेल के जरिए ही होगा। अगर कोई एतराज आता है तो एआरएन रद हो जाएगा और ऑनलाइन ही एतराज को ठीक कर दोबारा से प्रोसेस करना होगा। सब ठीक रहता है तो आवेदन के 60 दिनों के भीतर रिफंड मिल जाया करेगा।


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