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'भारत सरकार भी अदालती में कामकाज में लागू करे ¨हदी'

अमृतसर : हिन्दू महासभा राष्ट्रवादी ने आबूधाबी सरकार की ओर से अपने देश में अदालती कामकाज में ¨हदी को तीसरी भाषा के रूप में मान्यता देने का स्वागत किया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Feb 2019 08:29 PM (IST)Updated: Wed, 13 Feb 2019 08:29 PM (IST)
'भारत सरकार भी अदालती में कामकाज में लागू करे ¨हदी'
'भारत सरकार भी अदालती में कामकाज में लागू करे ¨हदी'

जागरण संवाददाता, अमृतसर

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हिन्दू महासभा राष्ट्रवादी ने आबूधाबी सरकार की ओर से अपने देश में अदालती कामकाज में ¨हदी को तीसरी भाषा के रूप में मान्यता देने का स्वागत किया है। महासभा के अध्यक्ष एडवोकेट गगनदीप भाटिया और महामंत्री राज¨वदर राजा ने मांग की है कि भारत सरकार भी अंग्रेजी के साथ साथ अदालतों में हिन्दी को लागू करे। आबूधाबी सरकार के इस फैसले से आबूधाबी में काम करते भारतीय भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने हिन्दी को वहां की अदालती कामकाज की भाषा का दर्जा दिलाया।

महासभा के नेताओं ने कहा कि अगर अगर आबूधाबी जैसे मुस्लिम देश में ¨हदी अदालती कार्यों की तीसरी मान्यता प्राप्त भाषा हो सकती है तो फिर भारत की अदालतों में क्यों नहीं। भारतीय अदालतों में सारा काम अंग्रेजी में होता है। इस से अपने ही देश में हिन्दी नजरअंदाज हो रही है। हिन्दू महासभा नेताओं ने कहा कि आज तक देश की सभी देश भक्त शक्तियां ¨हदी को राष्ट्रभाषा के रूप में ही देश लागू करने की मांग करती आ रही हैं।


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