ओटीएस स्कीम लांच, जिले के छह हजार से ज्यादा व्यापारियों को मिलेगा लाभ
पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल की लंबे समय से चली आ रही वैट असेसमेंट पर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को सरकार ने मंजूरी देते हुए मंगलवार को इसे लांच कर दिया।
जागरण संवाददाता, अमृतसर : पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल की लंबे समय से चली आ रही वैट असेसमेंट पर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को सरकार ने मंजूरी देते हुए मंगलवार को इसे लांच कर दिया। इस स्कीम के साथ राज्य भर के 47 हजार 627 उद्योगपतियों और व्यापारियों को 121 करोड़ रुपये का फायदा होगा। वहीं केवल अमृतसर जिले के ही छह हजार से ज्यादा व्यापारियों को इसका फायदा मिलेगा। इस स्कीम को वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने आनलाइन लांच किया। लांचिंग के समय माल रोड सरकारी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश सोनी, विधायक सुनील दत्ती व बड़ी संख्या में उद्योगपति शामिल हुए।
इस दौरान मंत्री सोनी ने कहा कि कोविड-19 के दौरान उद्योग को काफी ज्यादा समस्याओं को सामना करना पड़ा है। ऐसे में सरकार पूरी तरह से उद्योग व व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उद्योग को फिर से पटरी पर लाने के लिए हरसंभव प्रयास जारी रहेंगे। बता दें कि अपनी मांगो को लेकर उद्योग व व्यापारिक संगठनो ने सरकार को खुली चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगे न मानी तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी तहत 53 संगठनो के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर 8 जनवरी को भंडारी पुल धरना भी दिया था। साथ ही कड़ा संघंर्ष करने की बात कही थी। जिसके बाद व्यापारियों की एक मुख्य मांग को सरकार ने आज मान कर स्कीम लांच कर दी है। व्यापारियों की मांग पूरी हुई : प्यारे लाल सेठ
वहीं पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान प्यारे लाल सेठ, उप-प्रधान रंजन अग्रवाल और महासचिव समीर जैन ने इस लांच के मौके पर सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को लंबी समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया है। जिससे उद्योग को काफी राहत मिलेगी। इस तरह मिलेगा स्कीम का लाभ
- वर्ष 2013-14 की असेसमेट में एक लाख रुपये तक की मांग करने वाले 40,000 से अधिक व्यापारियों को 90 फीसद टैक्स छूट और ब्याज व जुर्माने में 100 फीसद की राहत मिलेगी। उन्हें केवल 10 फीसद बकाया टैक्स देना होगा।
- वर्ष 2013-14 की असेसमेट में एक से पांच लाख रुपये की मांग करने वाले 4755 व्यापारियों को ब्याज व जुर्माने में 100 फीसद की राहत मिलेगी।
- वर्ष 2005-06 से 2012-13 तक के वित्त वर्षो से संबंधित 7004 मामलों में मांगे गए बकाये भी लंबित पड़े हैं। इनमें से 4037 मामलों में व्यापारियों को 90 फीसद टैक्स छूट और ब्याज व जुर्माने में 100 फीसद की राहत मिलेगी।