दो लुटेरों को पांच-पांच साल कैद
अमृतसर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश शिव मोहन गर्ग की अदालत ने दो लुटेरों को पांच-पांच साल कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 09:03 PM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 09:03 PM (IST)
जागरण संवाददाता, अमृतसर
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश शिव मोहन गर्ग की अदालत ने दो लुटेरों को पांच-पांच साल कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोतवाली थाने की पुलिस ने 6 फरवरी 2017 को रामबाग निवासी रचना के बयान पर दो युवकों के खिलाफ मोबाइल लूट का मामला दर्ज किया था। महिला ने बताया था कि घटना वाले दिन वह रंजीत एवेन्यू से लौट रही थी। हुसैन पुरा चौक के पास बाइक पर सवार दो युवकों ने उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल झपट लिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों की पहचान भूतनपुरा निवासी गुरप्रीत ¨सह उर्फ गोपी और उसके साथी विक्रमजीत ¨सह के रूप में बताई थी।
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