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दीवाली की रात दस बजे के बाद पटाखे चलाए तो होगी एफआईआर

अमृतसर दिवाली की रात दस बजे के बाद अगर किसी ने पटाखे चलाकर प्रदूषण फैलाने के प्रयास किया तो पुलिस उसके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कर सकती है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 06 Nov 2018 12:39 AM (IST)Updated: Tue, 06 Nov 2018 12:39 AM (IST)
दीवाली की रात दस बजे के बाद पटाखे चलाए तो होगी एफआईआर
दीवाली की रात दस बजे के बाद पटाखे चलाए तो होगी एफआईआर

जागरण संवाददाता, अमृतसर

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दिवाली की रात दस बजे के बाद अगर किसी ने पटाखे चलाकर प्रदूषण फैलाने के प्रयास किया तो पुलिस उसके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कर सकती है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि वातावरण को बचाने के लिए रात दस बजे के बाद पटाखे ना चलाए जाएं। कोर्ट के फैसले को सख्ती से लागू करवाने के लिए जिला पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस ने पीएपी से तीन कंपनियां भी शहर में बुला ली हैं। एडीसीपी लखबीर ¨सह ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया तो सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों ने सभी थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्जो को आदेश दिया है कि वे दिवाली की रात अपने इलाकों में गश्त करते रहें। अगर रात दस बजे के बाद पटाखे चलते हैं तो पटाखे चलाने वाले के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया जाए। एडीसीपी ने बताया कि मंगलवार और बुधवार को वह स्वयं पुलिस पार्टियों के साथ फील्ड में निकलेंगे। जनता को जागरूक किया जाएगा कि रात दस बजे के बाद पटाखे ना चलाए जाएं। इसके लिए गली - गली में जाकर लाउड स्पीकरों से जनता को अवेयर भी किया जाएगा।


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