पांच करोड़ से अधिक सेल वाले व्यापारियों की रिटर्न की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए
। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने की राहत दी थी। लेकिन पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की सेल करने वाले व्यापारियों के लिए अभी भी मुश्किलें बनी हुई हैं।
जागरण संवाददाता, अमृतसर
लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने की राहत दी थी। लेकिन पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की सेल करने वाले व्यापारियों के लिए अभी भी मुश्किलें बनी हुई हैं।
इन व्यापारियों की रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 20 मार्च थी। जिसे बढ़ा कर 24 जून किया गया था। मगर लॉकडाउन के कारण कोई भी व्यापारी रिटर्न नहीं भर पाया। अब 25 जून से सभी को जुर्माने लगने शुरू हो गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि जुर्माना 21 मार्च से काउंट किया जाना है। ऐसे में जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट नवीन सहगल व सीए यथार्थ सहगल ने मांग की है कि केंद्र सरकार रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाए। ताकि संकट की इसी घड़ी में व्यापारियों को राहत मिल सके।
तारीख नहीं बढ़ी तो भारी-भरकम जुर्माने देने पड़ेंगे: सहगल
एडवोकेट नवीन सहगल ने बताया कि पांच करोड़ रुपये से कम सेल वाले व्यापारियों को महीना वार रिटर्न फाइल करने के लिए तीन अक्टूबर तक तारीख बढ़ाई हुई है। पांच करोड़ रुपये से कम सेल वाले व्यापारियों के पास अभी समय है। तीन अक्टूबर तक हालात सामान्य होने की उम्मीद है। मगर मौजूदा समय में हालात सामान्य नहीं हैं। ऐसे में पांच करोड़ से ज्यादा की सेल वाले व्यापारियों के रिटर्न भरने की तारीख निकल गई है। अब प्रति रिटर्न पर सरकार ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर सरकार तारीख आगे नहीं बढ़ाती है तो व्यापारियों को भारी भरकम जुर्माने लगेंगे। इससे परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी।
लॉक डाउन के दौरान रिर्टन भरना मुमकिन नहीं था: सीए यथार्थ
सीए यथार्थ सहगल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों को कई तरह के खर्च पड़ रहे थे। व्यापारी अपने कर्मचारियों को भी लगातार वेतन दे रहे थे। ऐसे में रिटर्न फाइल कर पाना मुमकिन नहीं था। अब लॉकडाउन खुला है और धीरे-धीरे जिदगी पटरी पर आ रही है। इसलिए सरकार इस तरफ ध्यान दे और तारीख को आगे बढ़ाए। ताकि पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की सेल वाले व्यापारी अतिरिक्त बोझ से बच सकें।