'बीएसएनएल उपभोक्ता को तीन हजार रुपये हर्जाना दे'
अमृतसर भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के एक उपभोक्ता को हुई परेशानी के लिए उपभोक्ता फोरम ने बीएसएनएल को तीन हजार रुपये जुर्माना किया है और यह राशि संबंधित उपभोक्ता को देने के आदेश दिए हैं।
-उपभोक्ता फोरम ने एक केस में सुनाया फैसला, इंटरनेशनल रोमिंग व नेट सेवाओं के तहत ग्राहक को नहीं मिली सुविधा
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जागरण संवाददाता, अमृतसर
भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के एक उपभोक्ता को हुई परेशानी के लिए उपभोक्ता फोरम ने बीएसएनएल को तीन हजार रुपये जुर्माना किया है और यह राशि संबंधित उपभोक्ता को देने के आदेश दिए हैं।
इसमें दो हजार रुपए हर्जाना व एक हजार रुपए केस पर आए खर्च के रूप में देने होंगे। समाज सेवक व आरटीआइ एक्टिविस्ट प्रमोद चंद बाली ने बताया कि उन्होंने आस्ट्रेलिया टूर पर जाना था, जिसके तहत उन्होंने बीएसएनएल से इंटरनेशनल रोमिंग सेवा लेने के लिए पांच हजार रुपए सिक्योरिटी के तौर जमा करवाए। लेकिन आस्ट्रेलिया पहुंचकर उन्हें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। बाली के मुताबिक आस्ट्रेलिया में जाकर न तो उन्हें अच्छा नेटवर्क मिला और न ही कोई नेट की सुविधा। स्वेदश लौटने के बाद तुरंत उन्होंने पहले बीएसएनएल का कनेक्शन कटवाया और सिम लौटाकर जमा सिक्योरिटी लेनी चाही, जो तुरंत नहीं मिली। बीएसएनएल के कर्मचारियों का कहना था कि यह राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दी जाएगी, जो 60 दिनों के बाद भी नहीं आई। बीएसएनएल कार्यालय में बार-बार चक्कर लगाने के बाद उपभोक्ता फोरम में केस लगाया। फोरम ने बीएसएनएल को आदेश दिए कि कुल तीन हजार रुपए उपभोक्ता को दिए जाएं।
बाली का कहना है कि बीएसएनएल के उपभोक्ताओं को चाहिए कि जब भी विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की दिक्कत पेश आती है और अधिकारी सुनवाई न करें तो उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाकर न्याय हासिल करें।