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वोटर सूचियों में संशोधन के लिए दावे व एतराज 15 जनवरी तक दे सकते हैं: डीसी

। वोटर सूचियों में संशोधन के लिए लोग अपने दावे और एतराज 15 जनवरी 2020 तक दे सकते हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 Dec 2019 01:27 AM (IST)Updated: Wed, 25 Dec 2019 06:05 AM (IST)
वोटर सूचियों में संशोधन के लिए दावे  व एतराज 15 जनवरी तक दे सकते हैं: डीसी
वोटर सूचियों में संशोधन के लिए दावे व एतराज 15 जनवरी तक दे सकते हैं: डीसी

जागरण संवाददाता, अमृतसर

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वोटर सूचियों में संशोधन के लिए लोग अपने दावे और एतराज 15 जनवरी 2020 तक दे सकते हैं। एक जनवरी 2020 के आधार पर फोटो वोटर सूची का प्राथमिक प्रकाशन 16 दिसंबर 2019 को जारी किया जा चुका है। इसे आम लोग देखने के लिए संबंधित बीएलओ कार्यालय, चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने मंगलवार को दी।

उन्होंने बताया कि लोग फार्म नंबर 6 में वोटर सूची में अपना नाम शामिल करवाने, फार्म 6ए में एनआरआइज के लिए बतौर वोटर रजिस्ट्रेशन करवाने, फार्म 7 में दर्ज इंदराजों के एतराज संबंधी, फार्म नंबर 8 में वोटर सूची में दर्ज ब्योरे के संशोधन के लिए तथा फार्म नंबर 8ए में एक ही चुनाव हलके में एक पोलिग स्टेशन से दूसरे पोलिग स्टेशन तक इंदराज की तबदीली के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र फार्म भर कर इलाके के बीएलओ या संबंधित चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी के कार्यालय में देकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। सुविधा के लिए दावे और एतराज भारत चुनाव कमीशन की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.एनवीएसपी.आइएन पर लॉगइन कर ऑनलाइन अपलोड की भी सुविधा है। टॉल फ्री नंबर 1950 या काम वाले दिनों में कार्यालयों में भी संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों तथा लोगों से अपील की कि इस संशोधन के लिए प्रोग्राम को मुकम्मल करने में सहयोग करें।


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