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चीफ खालसा दीवान के प्रधान संतोख ¨सह को पांच साल कैद

अमृतसर चीफ खालसा दीवान के प्रधान संतोख ¨सह (80) को सीजेएम (चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट) आरएस बाजवा ने जमीन की धोखाधड़ी के मामले में पांच साल कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने इंद्रपाल ¨सह नाम के आरोपित को पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित कर दिया है। वकील अजय कुमार विरमानी ने बताया कि शहीद उधम ¨सह नगर की गली नंबर 6 निवासी मो¨हदर ¨सह के दादा बिशन ¨सह और उनके भाई गोपाल ¨सह की एयरपोर्ट रोड पर 12 कनाल, 11 मरले जमीन थी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Sep 2018 08:01 PM (IST)Updated: Fri, 21 Sep 2018 08:01 PM (IST)
चीफ खालसा दीवान के प्रधान संतोख ¨सह को पांच साल कैद
चीफ खालसा दीवान के प्रधान संतोख ¨सह को पांच साल कैद

जागरण संवाददाता, अमृतसर

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चीफ खालसा दीवान के प्रधान संतोख ¨सह (80) को सीजेएम (चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट) आरएस बाजवा ने जमीन की धोखाधड़ी के मामले में पांच साल कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने इंद्रपाल ¨सह नाम के आरोपित को पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित कर दिया है।

वकील अजय कुमार विरमानी ने बताया कि शहीद उधम ¨सह नगर की गली नंबर 6 निवासी मो¨हदर ¨सह के दादा बिशन ¨सह और उनके भाई गोपाल ¨सह की एयरपोर्ट रोड पर 12 कनाल, 11 मरले जमीन थी। बिसन ¨सह की 1950 और गोपाल ¨सह की 1940 में मौत हो गई थी। दोषी संतोख ¨सह और इंद्रपाल ¨सह ने 1967 में उक्त जमीन का फर्जी एग्रीमेंट बनवा लिया था और फिर जमीन पर अपना अधिकार होने का दावा करने लगे। वकील अजय कुमार ने बताया कि साल 2005 में मो¨हदर ¨सह को इस बारे में पता चला तो साल 2006 में उक्त आरोपितों के खिलाफ अदालत में सिविल सूट फाइल किया गया था। जिसे साल 2016 में अदालत ने मो¨हदर ¨सह के हक में फैसला दिया था। इस बीच मो¨हदर ¨सह ने पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने 2009 धोखाधड़ी के आरोप में केस भी दर्ज किया था, लेकिन बाद में पुलिस ने यह कहते हुए एफआइआर खारिज कर दी कि यह सिविल केस है। मो¨हदर ¨सह ने साल 2012 में संतोख ¨सह के खिलाफ अदालत में उक्त मामले को लेकर अर्जी दायर की थी। जिसपर कार्रवाई करते हुए आज अदालत ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है।


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