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सिख फॉर जस्टिस के चीफ व आतंकवादी पन्नू के खिलाफ अमृतसर में मामला दर्ज

पंजाब के अमृतसर में सिख फाॅर जस्टिस के चीफ और आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दलित सुरक्षा सेना की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Fri, 03 Jul 2020 12:35 AM (IST)Updated: Fri, 03 Jul 2020 12:35 AM (IST)
सिख फॉर जस्टिस के चीफ व आतंकवादी पन्नू के खिलाफ अमृतसर में मामला दर्ज
सिख फॉर जस्टिस के चीफ व आतंकवादी पन्नू के खिलाफ अमृतसर में मामला दर्ज

अमृतसर, जेएनएन। सिख फॉर जस्टिस के बैनर तले खालिस्तान का प्रचार करने वाले आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ अमृतसर के थाना बी डिवीजन में एफआइआर दर्ज की गई है। यह मामला दलित सुरक्षा सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया है। एक दिन पहले ही भारत सरकार की ओर से गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम आतंकवादियों की सूची में शामिल किया गया है।

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भारत के संविधान, भारत के राष्ट्रीय ध्वज व पिछड़ी श्रेणियों के खिलाफ प्रचार का आरोप

आरोप है कि पन्नू की ओर से भारत के संविधान, भारत के राष्ट्रीय ध्वज व पिछड़ी श्रेणियों के खिलाफ ऑडियो व वीडियो मेसेज वायरल कर प्रचार किया जा रहा था। इसका दलित सुरक्षा सेना ने नोटिस लिया और अमृतसर के पुलिस किमश्नर के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। इस वायरल ऑडियो-वीडियो में पन्नू की ओर से भारतीय झंडे को जलाते हुए दिखाया गया। वहीं वह खालिस्तान के समर्थन नारे लगाते हुए भी दिखाई दिया।

शिकायत में कहा गया है इसमें सिख समुदाय को भारतीय संविधान के खिलाफ जाकर खालिस्तान के पक्ष में किए जा रहे रेफरेंडम 2020 में हिस्सा लेने के लिए भी उकसाया गया है। दलित सुरक्षा सेना का आरोप है कि गुरपतंवत पन्नू जहां देश विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेकर एक समुदाय के लोगों को भड़का रहा है, वहींं उसने पिछड़ी श्रेणियों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है।

पुलिस कमिश्नर डॉ. सुखचैन सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि थाना बी डिवीजन पुलिस ने पन्नू व उसके साथियों के खिलाफ भारतीय ध्वज के सम्मान को ठेस पहुंचाने के मामले में एक्ट 1971, सेक्शन 504, 124ए, 153ए आइपीसी, सेक्शन 10ए, 13 ऑफ यूएपीए व सेक्शन-3 एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

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