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मानहानि केस में अदालत ने अकाली विधायक मजीठिया पर ठोका जुर्माना

पूर्व मंत्री और अकाली विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया पर अदालत ने एक हजार रुपये जुर्माना ठोका है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sat, 12 Jan 2019 07:55 PM (IST)Updated: Sat, 12 Jan 2019 09:01 PM (IST)
मानहानि केस में अदालत ने अकाली विधायक मजीठिया पर ठोका जुर्माना
मानहानि केस में अदालत ने अकाली विधायक मजीठिया पर ठोका जुर्माना

जेएनएन, अमृतसर। पूर्व मंत्री और अकाली विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया पर अदालत ने एक हजार रुपये जुर्माना ठोका है। आरोप है कि वह आप नेता व सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में अदालत में पेश नहीं हो रहे थे।

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जुर्माना राशि का भुगतान मजीठिया ने शुक्रवार को खुद कोर्ट में पेश होकर किया। अदालत ने केस की अगली सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी। उधर, आप सांसद संजय सिंह ने अपनी हाजरी माफी के लिए याचिका दायर की है। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

बता दें कि 2016 में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप नेता आशीष खेतान और संजय सिंह ने प्रचार के दौरान मजीठिया पर नशा तस्करी के आरोप लगाए थे। जिस पर मजीठिया ने तीनों नेताओं के खिलाफ मानहानि केस दायर किया था। अरविंद केजरीवाल और आशीष खेतान द्वारा माफी मांग लिए जाने के बाद मजीठिया ने उनके खिलाफ केस वापस ले लिया था।

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