Move to Jagran APP

पंजाब सरकार का बड़ा कदम, नौ लोगों की हत्या के दोषी आतंकी भुल्लर पैरोल पर रिहा

पंजाब में कोरोना के कर्फ्यू के बावजूद कैप्‍टन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नौ लोगों की हत्‍या के दोषी आतंकी दविंदर सिंह भुल्‍लर को 42 दिन के पैरोल पर रिहा कर दिया गया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sun, 05 Apr 2020 09:25 AM (IST)Updated: Sun, 05 Apr 2020 09:36 AM (IST)
पंजाब सरकार का बड़ा कदम, नौ लोगों की हत्या के दोषी आतंकी भुल्लर पैरोल पर रिहा
पंजाब सरकार का बड़ा कदम, नौ लोगों की हत्या के दोषी आतंकी भुल्लर पैरोल पर रिहा

अमृतसर, जेएनएन। पंजाब की कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर पंजाब सरकार ने छोटी सजा भुगत रहे कैदियों की रिहाई का फैसला लिया था लेकिन अब उसने अमृतसर की सेंट्रल जेल में बंद आतंकी दविंदरपाल सिंह भुल्लर को 42 दिन के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया है। उसे सरकारी वाहन में उसके आवास पर छोड़ दिया गया। भुल्लर को फांसी सजा मिली थी जो सुप्रीम कोर्ट से उम्रकैद में बदली जा चुकी है।

loksabha election banner

कोरोना के कारण सरकार ने छोटी सजा भुगत रहे कैदियों की रिहाई का लिया था फैसला, आतंकी को दे दी पैरोल

भुल्लर खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स का सदस्य था। साल 1993 में उसने रिमोट कंट्रोल के जरिए बम धमाका कर नौ लोगों की हत्या की  थी। यूथ कांग्रेस के नेता एमएस बिट्टा सहित 25 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। यह सारा षड्यंत्र एमएस बिट्टा की हत्या के लिए रचा गया था। साल 1995 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम ने दोषी की फांसी की सजा को बरकरार रखा था।

पुलिस की सुरक्षा में सरकारी वाहन में भेजा घर, शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए किया जागरूक

साल 2003 में आतंकी ने राष्ट्रपति के पास फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने के लिए दया याचिका दायर की थी। उस याचिका पर दस साल तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया। फैसले में देरी को आधार बनाकर आतंकी भुल्लर ने दोबारा सुप्रीमकोर्ट में दया याचिका दायर की थी। इस बीच आतंकी मानसिक तनाव में चला गया था। फिर 2014 मेें सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था। साल 2016 से आतंकी अमृतसर जेल में बंद है।

नहीं मिलेगी नियमित पैरोल : जेल सुपरिंटेंडेंट

अमृतसर सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट अर्षदीप सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सजा काट रहे कैदियों के बर्ताव को देखते हुए सरकार उन्हें पैरोल देती है। अब भुल्लर को हर साल मिलने वाली नियमित पैरोल नहीं मिलेगी।

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


यह भी पढ़ें: उठा बड़ा सवाल, कहीं मजहब के प्रचार से अलग तो नहीं था तब्लीगी जमातियों का मकसद

यह भी पढें: टेस्ट के लिए नहीं करना होगा इंतजार, नए किट RTK कोविड-19 से दो से तीन मिनट में मिलेगी रिपोर्ट


यह भी पढ़ें: Corona से मिलकर लड़ेंगे देश के 425 रिसर्च स्कॉलर-साइंटिस्ट, PU के scholar ने बनाया खास ग्रुप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.