फूड सेफ्टी एक्ट: 2 माह में 6 लाख जुर्माना ठोका : सुधांशु अग्रवाल
अमृतसर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि फूड सेफ्टी एक्ट के उल्लंघन को लेकर दो महीनों में 6 लाख रुपये जुर्माना ठोका गया है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि फूड सेफ्टी एक्ट के उल्लंघन को लेकर दो महीनों में 6 लाख रुपये जुर्माना ठोका गया है। त्योहार के सीजन में सेहत विभाग के अधिकारियों को हवलाइयों द्वारा तैयार की जा रही मिठाइयों पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। ताकि अपने फायदे के लिए वे मिठाई में ¨सथेटिक और घटिया रंगों का प्रयोग कर जनता की सेहत से खिलवाड़ न कर सकें। अग्रवाल ने यह जानकारी बुधवार को यहां जिला परिषद कांफ्रेंस हाल में सेहत अधिकारियों और हलवाई यूनियन की सदस्यों की बैठक में दी।
एडीसी सुधांशु अग्रवाल ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब सरकार द्वारा चलाए जा रहे तंदुरुस्त पंजाब मिशन के तहत लोगों की सेहत से खिलवाड़ सहन नहीं होगा। मिठाई में मिलावटखोरी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने हलवाइयों से भी अपील की कि मिठाइयों में ¨सथैटिक और रंगों का इस्तेमाल नहीं करें।
अग्रवाल ने कहा कि शहर में प्रत्येक दुकानदार को फूड सेफ्टी का लाइसेंस लेना अनिवार्य है और वे अपनी दुकान के बाहर लाइसेंस और फूड सेफ्टी एक्ट के नियमों का बोर्ड अवश्य लगाएं। उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीनों के दौरान फूड सेफ्टी एक्ट के नियमों की उल्लंघना करने वालों से 6 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना किया गया है।
जिला सेहत अधिकारी डा. लखबीर ¨सह भागोवालिया ने हलवाई यूनियन से कहा कि सभी मिठाई वाले दुकानदार अच्छी क्वालिटी की मिठाई बेचें। प्रत्येक दुकानदार को अपने वर्करों का मेडिकल समय-समय पर अवश्य करवाना चाहिए। दुकानों में सफाई का विशेष ध्यान रखें और जिन दुकानों के सैंपल फेल होंगे, उनके नाम समाचार पत्रों में दिए जाएंगे। डेयरी विभाग से आए अधिकारी ने कहा कि किसी भी हलवाई ने अगर कोई भी टे¨स्टग करवानी हो तो वह उनसे संपर्क कर सकता है। हमारी टे¨स्टग मोबाइल वैन मौके पर पहुंच कर मुफ्त टेस्ट करेगी। इस मौके पर फूड सेफ्टी अधिकारी गगनदीप कौर, सिमरजीत ¨सह के अलावा हलवाई और खोया यूनियन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।