Move to Jagran APP

चेक बाउंस मामलों में छह-छह महीने कैद

अमृतसर न्यायाधीश जसबीर ¨सह की अदालत ने चेक बाउंस के दो मामलों में नानकजीत ¨सह उर्फ राजू को छह-छह महीने कैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 10 Oct 2018 12:47 AM (IST)Updated: Wed, 10 Oct 2018 12:47 AM (IST)
चेक बाउंस मामलों में छह-छह महीने कैद
चेक बाउंस मामलों में छह-छह महीने कैद

जागरण संवाददाता, अमृतसर

loksabha election banner

न्यायाधीश जसबीर ¨सह की अदालत ने चेक बाउंस के दो मामलों में नानकजीत ¨सह उर्फ राजू को छह-छह महीने कैद की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी कर रहे वकील नमित मेहता ने बताया कि इस्लामाबाद स्थित गुरु नानक पुरा निवासी राकेश खोसला से पुतलीघर में राजू बैकरी के नाम पर काम करने वाले नानकजीत ¨सह ने 15-15 हजार रुपये के फ्रेंडली लोन लिया था। इसके बदले में राकेश ने नानकजीत ¨सह से 15-15 हजार रुपये के दो सिक्योरिटी चेक ले लिए थे। तय समय सीमा अनुसार जब नानकजीत ¨सह ने पैसों का भुगतान नहीं किया तो शिकायतकर्ता ने चेक अपने बैंक खाते में लगा दिए। लेकिन आरोपित के बैंक खाते में उपयुक्त धनराशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गए। राकेश ने 8 जुलाई 2015 को उक्त दोनों चेकों को लेकर अदालत में अपने पैसों की वसूली के लिए याचिका दायर कर दी थी। अर्जी पर गौर करते हुए आज अदालत ने नानकजीत ¨सह को दोनों केसों में छह-छह महीने कैद की सजा सुनाई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.