हत्यारे पति को उम्र कैद और दस हजार जुर्माना
अमृतसर अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश सरबजीत ¨सह धालीवाल की अदालत ने हत्यारे पति को उम्र कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 11:30 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 11:30 PM (IST)
जागरण संवाददाता, अमृतसर
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश सरबजीत ¨सह धालीवाल की अदालत ने हत्यारे पति को उम्र कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। लोपोके पुलिस ने साल 2016 में बल¨वदर कौर की हत्या के आरोप में उसके पति लाभ ¨सह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। घटना के कुछ दिन पहले बल¨वदर कौर चप्पल पहन कर पास के गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए गई थी। मामला सुर्खियों में आते ही गांव में बवाल हो गया था। घटना के कुछ दिन के बाद बल¨वदर कौर की हत्या की खबर सुनने को मिली। पति ने पुलिस को अज्ञात हत्यारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। जांच में पता चला कि लाभ ¨सह ने ही अपनी पत्नी बल¨वदर कौर की हत्या की थी।
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