Move to Jagran APP

ट्रेन लेट होने पर डाक्टर की अप्वाइंटमेट हुई मिस, रेलवे को ठोका 24 हजार रुपये जुर्माना

कंज्यूमर कोर्ट ने ट्रेनों की की लेटलतीफी के लिए रेलवे विभाग को 24 हजार रुपये जुर्माना ठोका है। इस राशि का भुगतान रेलवे को तीस दिन के भीतर करना होगा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 28 Feb 2021 03:00 AM (IST)Updated: Sun, 28 Feb 2021 03:00 AM (IST)
ट्रेन लेट होने पर डाक्टर की अप्वाइंटमेट हुई मिस, रेलवे को ठोका 24 हजार रुपये जुर्माना
ट्रेन लेट होने पर डाक्टर की अप्वाइंटमेट हुई मिस, रेलवे को ठोका 24 हजार रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, अमृतसर : कंज्यूमर कोर्ट ने ट्रेनों की की लेटलतीफी के लिए रेलवे विभाग को 24 हजार रुपये जुर्माना ठोका है। इस राशि का भुगतान रेलवे को तीस दिन के भीतर करना होगा। इस इंसाफ के लिए सीनियर सिटीजन को अदालत में तीन साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी।

loksabha election banner

मजीठा रोड स्थित बसंत नगर निवासी सुजिदर सिंह (64) ने बताया कि वह जिला कचहरी में बतौर स्टेनोग्राफर काम करते हैं। एक अगस्त 2018 को उन्होंने दिल्ली जाने के लिए हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट बुक करवाई थी। उन्होंने दिल्ली एक नामी अस्पताल से अपना इलाज करवाना था। ट्रेन रात को 11:45 पर चलती थी, परंतु वह ट्रेन एक अगस्त के बजाय दो अगस्त को सुबह पांच बजे अमृतसर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। ट्रेन दिल्ली 1:30 बजे पहुंची और अस्पताल पहुंचे तो डाक्टर एक बजे तक ही चेकअप करते थे। ट्रेन के देरी से पहुंचने के कारण उनकी अप्वांइटमेंट मिस हो गई। तीन अगस्त 2018 को उन्हें शान-ए-पंजाब से अमृतसर लौटना था जो नई दिल्ली से सुबह 6:50 मिनट पर अमृतसर के लिए रवाना होती है। इस रेल जब नई दिल्ली से चलकर जंडियाला गुरु रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो वहां एक घंटा बिना कारण ही रुकी रही। ट्रेन चली और मानांवाला स्टेशन पर फिर एक घंटा रुकी रही जबकि दोनों रेलवे स्टेशनों पर इस सुपरफास्ट ट्रेन का ठहराव भी नहीं था। उन्होंने इस बाबत रेलवे अधिकारियों को भी शिकायत की और ट्रेन का आने-जाने के समयसारिणी व जंडियाला व मानांवाला का रुकने का कारण पूछा। परंतु विभाग ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.