वोटर स्लिप को नहीं माना जाएगा पहचान का सबूत : शिव दुलार
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 19 मई वाले दिन मतदान करने जाते समय चुनाव कमीशन की तरफ से वोटर पहचान पत्र या अन्य सबूत लेकर पोलिग स्टेशन पर जाएं। जिला चुनाव अधिकारी ने वोटरों के नाम मीडिया के जरिए यह संदेश रविवार की सुबह होने की पूर्व संध्या जारी किया है। उन्होंने कहा कि वोटर पर्ची को पहचान का सबूत नहीं माना जाएगा। यह वोटर पर्ची है जो बीएलओ या किसी अन्य कर्मचारी की तरफ से वोटर को दी गई है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर : लोकसभा चुनाव के लिए आज होने वाले मतदान के लिए जाते समय चुनाव कमीशन की तरफ से वोटर पहचान पत्र या अन्य सबूत लेकर ही पोलिग स्टेशन पर जाएं। जिला चुनाव अधिकारी ने वोटरों के नाम मीडिया के जरिए यह संदेश रविवार सुबह होने की पूर्व संध्या जारी किया है। उन्होंने कहा कि वोटर पर्ची को पहचान का सबूत नहीं माना जाएगा। यह वोटर पर्ची है जो बीएलओ या किसी अन्य कर्मचारी की तरफ से वोटर को दी गई है। यह पर्ची इसलिए दी गई है कि वोट डालते वक्त बूथ पर बैठे कर्मचारी को वोटर सूची से नाम ढूंढने में कोई परेशानी नहीं आए।
जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि मतदान भयमुक्त और निष्पक्ष करवाने के लिए प्रबंध मुकम्मल किए हैं। पोलिग बूथों पर भी वोटरों की सुविधा के प्रबंध किए जा चुके हैं, ताकि वोटर बिना किसी परेशानी के अपने मत का इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने बताया कि चुनावी अमले के रहने व खाने आदि की व्यवस्था भी चुनाव कमीशन की हिदायतों के मुताबिक कर ली गई है। प्रत्येक सर्किल में अतिरिक्त वोटिग मशीनें जारी की गई हैं, ताकि मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की तकनीकी परेशानी आने पर वोटिग मशीन को तुरंत तबदील कर वोटिग प्रक्रिया जारी रखी जा सके। उन्होंने लोकसभा हलका अमृतसर के सभी वोटरों से अपील की कि वे देश के महापर्व (मतदार) में होश को कायम रखते हुए जोश से हिस्सा लें और अपने अधिकार का इस्तेमाल कर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत करें।
चुनाव कमीशन ने 11 पहचान सबूतों को दी है मन्जूरी जिनके पास एपिक वोटर आईडी कार्ड नहीं
1. पासपोर्ट
2. ड्राइविग लाइसेंस
3. आधार कार्ड
4. केंद्र / राज्य सरकार /पब्लिक क्षेत्र के अदारों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने मुलाजिमों को जारी सर्विस पहचान पत्र।
5. बैंक या डाकखाने द्वारा फोटो सहित जारी पासबुक
6. पेन कार्ड
7. मनरेगा जॉब कार्ड
8. सेहत बीमा कार्ड
9. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
10.सांसद या विधायक द्वारा जारी पहचान पत्र दिखा कर मतदान किया जा सकेगा।