पान की दुकानों पर दिखेगा तंबाकू का भयानक रूप
तंबाकू युक्त पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बच्चे भी इस जहर को निगल रहे हैं।
जागरण संवाददाता, अमृतसर : तंबाकू युक्त पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बच्चे भी इस जहर को निगल रहे हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ज्यादातर किशोरों, बच्चों व युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों के विषय में जानकारी नहीं होती। जब मालूम होता है कि इससे कैंसर व कई अन्य जानलेवा बीमारी होती हैं तब तक वे इसकी लत का शिकार बन चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों विशेषकर युवाओं को तंबाकू से दूर रखने के लिए अनूठा तरीका अपनाया है। विभाग द्वारा शहर भर में स्थित पान शॉप्स पर जागरूकता प्रदान करने वाले पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट नोडल ऑफिसर डॉ. करण मेहरा व जिला टीबी अधिकारी डॉ. नरेश चावला ने सोमवार को यह पोस्टर रिलीज किया।
डॉ. करण मेहरा ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों तथा शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के घेरे में तंबाकू युक्त पदार्थों की बिक्री एवं सेवन पर प्रतिबंध है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे को तंबाकू पदार्थ नहीं बेचे जा सकते। सारे विभागों के प्रभारी जिनके आसपास सार्वजनिक स्थान हैं वे यह सुनिश्चित बनाएं कि उनके विभाग में तंबाकू निरोधक एक्ट पूरी तरह से लागू है। तंबाकू निरोधक एक्ट का उल्लंघन करने पर जुर्माना, चालान व सजा का प्रावधान है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्ट एक्ट के तहत ई-सिगरेट को अनएप्रूव्ड ड्रग घोषित किया गया है। जुविनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑ चिल्ड्रेन एक्ट 2015 के अनुसार बच्चों को तंबाकू देने पर सात साल की कैद हो सकती है। जो लोग खुद सिगरेट नहीं पीते, पर सिगरेट पीने वालों के संपर्क में रहते हैं वे अनजाने में कई बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। तंबाकू का धुएं में 40000 प्रकार के खतरनाक केमिकल पाए जाते हैं, जिनसे अलग-अलग तरह का कैंसर होता हैं।
डॉ. नरेश चावला ने कहा कि इस अभियान का मुख्य मकसद छोटी उम्र में तंबाकू के सेवन को रोकने के बारे में जागरूक करना है। 18 साल से कम आयु के बच्चों में तंबाकू सेवन का रुझान देखा जा रहा है। खैनी के पैच, जरदा व हुक्का आदि का सेवन किशोरावस्था में ही किया जा रहा है। शहर के कोने-कोने में पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिन पर तंबाकू की भयावहता के विषय में विस्तृत जानकारी दर्ज है।
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