West Bengal Coronavirus Lockdown effect:बंगाल में मिठाई दुकानों को हर दिन 4 घंटे के लिए खोलने की छूट
मिठाई खाने के बेहद शौकीन बंगाल के लोगों के लिए ममता सरकार ने सोमवार शाम में एक बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन के दौरान मिठाई दुकानों को हर दिन 4 घंटे के लिए खोलने की छूट दे दी।
कोलकाता, राज्य ब्यूरो। मिठाई खाने के बेहद शौकीन बंगाल के लोगों के लिए ममता सरकार ने सोमवार शाम में एक बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन के दौरान मिठाई दुकानों को हर दिन 4 घंटे के लिए खोलने की छूट दे दी। मंगलवार से राज्यभर में दोपहर 12 से 4 के बीच मिठाई दुकानें खोलने की अनुमति होगी।
राज्य सरकार ने इस बाबत सोमवार देर शाम अधिसूचना भी जारी कर दी। हालांकि मिठाई दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट दी गई है। इस दौरान 2 से ज्यादा कर्मचारी मिठाई दुकान में नहीं होंगे। यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करने के लिए कहा गया है।
गौरतलब है कि मिठाई दुकानें बंद होने से हर दिन हजारों लीटर दूध बर्बाद हो रहा था। पश्चिम बंगाल मिष्ठान व्यवसाई समिति सहित अन्य संगठनों ने दूध की बर्बादी रोकने के लिए लॉकडाउन के दौरान मिठाई दुकानों को खोलने की छूट देने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से गुहार लगाई थी। जिसके बाद उन्हें राहत देते हुए शर्तों के साथ हर दिन 4 घंटे के लिए मिठाई दुकानों को खोलने की छूट दी गई है।
दरअसल मिठाई बंगालियों के भोजन का एक प्रमुख हिस्सा है। कोलकाता का रसगुल्ला वैसे भी पूरी दुनिया में मशहूर है। वहीं, दूध की भी सबसे ज्यादा खपत मिठाई दुकानों में ही होती है। परंतु लॉकडाउन के कारण दूध की मांग पूरी तरह ठप पड़ गई थी। इसके कारण हर रोज हजारों लीटर दूध के बर्बाद होने व राज्य में कई जगहों से लगातार दूध को पानी में बहाए जाने की भी खबरें सामने आ रही थी। लेकिन, राज्य सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है।
बंगाल में अधिकतम 2 कर्मचारियों के साथ दफ्तर खोलने की इजाजत
बंगाल सरकार ने लॉकडाउन के दौरान निजी क्षेत्र के कर्मचारियों व श्रमिकों को वेतन देने के लिए बैंक संबंधी कार्यों के लिए प्राइवेट कंपनियों को सिर्फ 2 दिनों के लिए दफ्तर खोलने की अनुमति दी है। इस दौरान सिर्फ़ दो 2 कर्मचारियों के साथ ही दफ्तर खोलने की अनुमति दी गई है। यानी 2 से ज्यादा कर्मचारी दफ्तर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
राज्य सचिवालय नवान्न की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें साफ कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और श्रमिकों को वेतन देने के लिए बैंक संबंधी कार्यों के लिए अधिकतम 2 कर्मचारियों के साथ 2 दिनों के लिए निजी कंपनियों को खोलने की अनुमति दी जा रही है।
इस संबंध में कंपनियों के आग्रह पर स्थानीय पुलिस स्टेशन व एसडीओ ऑफिस से दफ्तर खोलने संबंधी पास दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंशिंग का पूरा पालन करना होगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए 21 दिनों के लिए 14 अप्रैल तक देशव्यापी लॉकडाउन है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही बंद से छूट दी गई है। इससे पहले सोमवार को राज्य सरकार ने मिठाई दुकानों को भी हर दिन सिर्फ 4 घंटे के लिए खोलने की अनुमति दी थी।