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उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हाईकोर्ट से जमानत, 25 दिन बाद होंगे रिहा

Uttar Pradesh Congress Committee President Ajay Kumar Lallu अजय कुमार लल्लू को लखनऊ की पुलिस ने 21 मई को आगरा से गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में हैं। 25 दिन बाद वह बाहर आएंगे।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Tue, 16 Jun 2020 05:19 PM (IST)Updated: Tue, 16 Jun 2020 05:56 PM (IST)
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हाईकोर्ट से जमानत, 25 दिन बाद होंगे रिहा
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हाईकोर्ट से जमानत, 25 दिन बाद होंगे रिहा

लखनऊ, जेएनएन। Uttar Pradesh Congress Committee President Ajay Kumar Lallu: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत अजी मंजूर कर ली है। उनको 21 मई को आगरा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिली गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूॢत एआर मसूदी की एकल सदस्यीय पीठ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका मंजूर की है।

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अजय कुमार लल्लू को लखनऊ की पुलिस ने 21 मई को आगरा से गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में हैं। अब 25 दिन बाद वह जेल से बाहर आएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जमानत याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति ए आर मसूदी ने इस मामले की सुनवाई की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की जबकि कोर्ट में लखनऊ से सत्येंद्र कुमार सिंह थे।

अजय कुमार लल्लू को लॉकडाउन के दौरान आगरा में धरना-प्रदर्शन करने पर 21 मई को गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को आगरा से गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही उनके खिलाफ प्रवासी श्रमिकों के लिए दी गई बसों की सूची में धोखाधड़ी करने का आरोप थे। मंगलवार को उनकी जमानत मंजूर कर ली गई।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लॉकडाउन के दौरान वापस लौट रहे श्रमिकों को उनके घरों तक भेजने के लिए एक हजार बसें भेजी थीं। लिस्ट में गड़बड़ी होने के आरोप में प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।

इससे पहले एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता की जमानत अर्जी को एक जून को खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। कांग्रेस नेता की दलील है कि बस सूची विवाद में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्हेंं राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है।


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