Move to Jagran APP

सुप्रीम कोर्ट ने SYL नहर पर केंद्र को चार माह का समय दिया, कहा-हरियाणा-पंजाब में सुलह कराओ

सुप्रीम कोर्ट ने एसवाइएल नहर मामले पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पंजाब और हरियाणा में इस मामले पर चार माह में सुलह कराने को कहा।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Tue, 03 Sep 2019 04:50 PM (IST)Updated: Wed, 04 Sep 2019 09:10 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने SYL नहर पर केंद्र को चार माह का समय दिया, कहा-हरियाणा-पंजाब में सुलह कराओ
सुप्रीम कोर्ट ने SYL नहर पर केंद्र को चार माह का समय दिया, कहा-हरियाणा-पंजाब में सुलह कराओ

नई दिल्‍ली, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना संपर्क नहर (एसवाइएल नहर) के निर्माण के मामले में केंद्र सरकार को हरियाणा व पंजाब के बीच सुलह कराने के लिए चार माह का समय दिया। मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान यह सुप्रीम कोर्ट ने य‍ह निर्देश दिया। एसवाइएल नहर (SYL canal) पर पंजाब एवं हरियाणा के बीच लंबे समय से विवाद है। पंजाब अपने यहां पानी नहीं होने की बात कह रहा है और इस नहर का विरोध कर रहा है।

loksabha election banner

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरार अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, एमआर शाह और बीआर गवई की खंडपीठ से आग्रह किया कि केंद्र सरकार दोनों राज्यों की सरकारों के बीच सुलह का प्रयास कर रही है। इसलिए केंद्र सरकार को इसके लिए तीन माह का समय दिया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार माह का समय दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस समय अवधि में दाेनों राज्‍यों के बीच सुलह करा कर इस विवाद को समाप्‍त कराने को कहा।

यह भी पढ़ें: तो फिर एक हाेगा चौटाला परिवार, सर्वखाप ने उठाया बीड़ा, अभय बोले- अजय जो कहेंगे मानूंगा

बता दें, सोमवार को नई दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से इस मामले में मुलाकात की थी। इससे पहले दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के साथ दो दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन वह बेनतीजा रही थी।

यह भी पढ़ें: युवक ने घूमने के लिए दोस्त की कार ली, फिर कुरुक्षेत्र के एसएचओ को बेच दी

सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को अपने निर्णय में केंद्र सहित पंजाब व हरियाणा की सरकारों से मिलकर इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया था। माना जा रहा है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सुलहनामे के लिए समय मांगा है।

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.