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केजरीवाल के ट्वीट को री-ट्वीट कर बुरे फंसे आप नेता, चलेगा केस

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की बेंच ने आप नेता की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने महज री-ट्वीट करने पर मामला चलाए जाने को चुनौती दी थी।

By Manish NegiEdited By: Published: Fri, 15 Dec 2017 09:39 PM (IST)Updated: Sat, 16 Dec 2017 04:16 PM (IST)
केजरीवाल के ट्वीट को री-ट्वीट कर बुरे फंसे आप नेता, चलेगा केस
केजरीवाल के ट्वीट को री-ट्वीट कर बुरे फंसे आप नेता, चलेगा केस

नई दिल्ली [ जेएनएन ]। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को री-ट्वीट करने वाले आप नेता राघव चड्ढा पर मामला चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की बेंच ने आप नेता की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने महज री-ट्वीट करने पर मामला चलाए जाने को चुनौती दी थी।

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आप नेता की तरफ से पेश वकील आनंद ग्रोवर ने कहा कि मामले से एक संवैधानिक सवाल खड़ा होता है कि क्या आइटी एक्ट के तहत आने वाले अपराध पर मजिस्ट्रेट की अदालत ट्रायल कर सकती है। भाजपा की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने याचिका को खारिज करने की अपील की थी। इससे पहले 25 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को रद कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने मानहानि के मामले में राघव को समन दिया था।

गौरतलब है कि डीडीसीए (दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन) के अध्यक्ष रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ बयानबाजी करने पर केजरीवाल, राघव समेत संजय सिंह, कुमार विश्वास, आशुतोष व दीपक बाजपेयी को आरोपी बनाया गया है। 

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