दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी खारिज
सांसद आजम खां एवं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां मंगलवार को एमपी एमएलए (विशेष) कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें सीतापुर जेल से कड़ी सुरक्षा में लाया गया।
रामपुर, जेएनएन। रामपुर में जमीन कब्जा व धोखाधड़ी के साथ अन्य सात दर्जन मामलों में नामजद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के साथ उनके छोटे बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को आज रामपुर कोर्ट में पेश किया गया। यहां दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में जेल गए सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। अदालत ने तीनों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी हैं। इसी मामले में मंगलवार को आजम खां और अब्दुल्ला को सीतापुर जेल से कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया था। स्वास्थ्य खराब होने के कारण विधायक डॉ. तजीन फात्मा पेश नहीं हुईं।
अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। मामले में पुलिस ने सांसद समेत उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हाजिर नहीं होने पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीनों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किए थे। इसके बाद ही तीनों ने 26 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था, तब से तीनों जेल में बंद हैं। तीनों की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में जमानत अर्जी लगी थी, जिस पर बहस हुई। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अपर महाधिवक्ता विनोद दिवाकर को पैरवी के लिए लगाया गया था। सरकारी वकीलों ने जमानत प्रार्थना पत्रों पर आपत्ति जताई। अदालत ने तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
आजम, तजीन और अब्दुल्ला का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा
सांसद आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के मुकदमे में पुलिस ने तीनों का कस्टडी रिमांड मांगा है। अदालत इस पर सात मार्च को सुनवाई करेगी। आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति कब्जाने का मुकदमा अजीमनगर थाने में दर्ज हुआ था। मुकदमे में आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 13.842 हेक्टेअर शत्रु संपत्ति है। इस मुकदमे में सांसद के अलावा उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम समेत नौ लोग नामजद हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दलविंदर सिंह डम्पी ने बताया कि तीनों आरोपितों के 10 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड का अनुरोध किया गया है।
जेल शिफ्टिग मामले में बुधवार को हो सकती है सुनवाई
जेल शिफ्टिंग मामले में अदालत बुधवार को सुनवाई कर सकती है। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी थी लेकिन, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने समय दिए जाने का अनुरोध किया। कोर्ट से कुर्की का आदेश जारी होने के बाद 26 फरवरी को सांसद, उनकी पत्नी और बेटे ने धोखाधड़ी के मामले में सरेंडर किया था। तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया था। सांसद के अधिवक्ता का कहना था कि सांसद और उनके परिवार को नियम विरुद्ध तरीके से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया है। मंगलवार को सुनवाई में बचाव पक्ष के अधिवक्त ने समय मांगा था। अदालत अब बुधवार को सुनवाई कर सकती है।