हाई कोर्ट ने की Randeep Surjewala की Double security के खिलाफ याचिका स्वीकार
Randeep Surjewala की दोहरी सुरक्षा के खिलाफ हरियाणा सरकार की एक अर्जी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है।
जेएनएन, चंडीगढ़। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व हरियाणा के पूर्व मंत्री Randeep Surjewala की दोहरी सुरक्षा के खिलाफ हरियाणा सरकार की एक अर्जी हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। हाई कोर्ट के जस्टिस आरएस रैना ने मामले को यथास्थिति व याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले की मुख्य याचिका का निपटारा हो चुका है। अब यह मामला सुरक्षा देने वाले व सुरक्षा लेने वाले के बीच का है।
केंद्र ने इस मामले में अपना जवाब दायर कर कहा कि केंद्र सरकार ने रणदीप सुरजेवाला को सेंटर प्रोटेक्टी लिस्ट में रखा है। रणदीप दिल्ली में रहेंगे। उनको केंद्र सरकार की सुरक्षा मिलेगी। जब वह हरियाणा में होंगे तो हरियाणा सरकार उनको सुरक्षा उपलब्ध करवाएगी। केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि रणदीप को दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के मिलाकर 22 सुरक्षाकर्मी मिले हैं, जो गलत है। केंद्र सरकार ने कहा कि प्रावधान यह है कि जिसको सुरक्षा दी जाती है, वह जिस राज्य में मौजूद होता है, उसे वहां की पुलिस ही सुरक्षा देती है।
केंद्र की ओर से कहा गया है कि सुरजेवाला ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली पुलिस ही उन्हें सुरक्षा दे रही है। यह किया जा सकता है कि जब सुरजेवाला हरियाणा आएंं तो दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस को सूचित कर दे और हरियाणा पुलिस हरियाणा मेंं प्रवेश करते ही उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवा दे।
बदमाश सुरेंद्र ग्योंग से खतरा था रणदीप सुरजेवाला को
दरअसल, एक कुख्यात बदमाश सुरेंद्र ग्योंग से सुरजेवाला को अपनी जान का खतरा था। सुरेंद्र ग्योंग अब मारा जा चुका है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि सुरजेवाला को दिल्ली और हरियाणा में एक तरह से डबल सुरक्षा दी गई है। वाई प्लस श्रेणी के तहत उन्हें 11 सुरक्षाकर्मी मिलने चाहिए, जबकि दिल्ली के 11 और हरियाणा के 11 मिलाकर उनकी सुरक्षा में 22 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं।
इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से उनका पक्ष पूछा था, जिस पर केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि एक व्यक्ति को एक राज्य में एक ही सुरक्षा दी जा सकती है। प्रावधान के अनुसार जिस व्यक्ति को जिस श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है उसे उसी राज्य की पुलिस सुरक्षा देती है।
कोर्ट ने हरियाणा के सीएम की तारीफ की
नेताओं द्वारा सुरक्षा मांगने की मांग की बढ़ती प्रवृति पर कोर्ट ने हरियाणा के सीएम की तारीफ की। कोर्ट ने कहा कि जब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बने तो उन्होंने अपने सुरक्षा दस्ते में वाहनों व सुरक्षाकर्मी को आधा कर दिया था जो वाकई काबिलेे तारीफ है।
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