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शाहजहांपुर के मुमुक्षु आश्रम में दुष्कर्म के आरोपी चिन्मयानंद ने धूमधाम से मनाया जन्मदिन UP News

Chinmayanand on Bail अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद ने बुधवार को यहां मुमुक्षु आश्रम में अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Thu, 05 Mar 2020 03:04 PM (IST)Updated: Thu, 05 Mar 2020 03:13 PM (IST)
शाहजहांपुर के मुमुक्षु आश्रम में दुष्कर्म के आरोपी चिन्मयानंद ने धूमधाम से मनाया जन्मदिन UP News
शाहजहांपुर के मुमुक्षु आश्रम में दुष्कर्म के आरोपी चिन्मयानंद ने धूमधाम से मनाया जन्मदिन UP News

शाहजहांपुर, जेएनएन। अपने ही लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद का जन्मदिन बुधवार को शाहजहांपुर में उनके मुमुक्षु आश्रम में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने चिन्मयानंद को बधाई दी। बीती 20 सितंबर को गिरफ्तार होने के बाद चिन्मयानंद को चार दिसंबर को जमानत मिली है।

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अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे 73 वर्षीय स्वामी चिन्मयानंद ने बुधवार को यहां मुमुक्षु आश्रम में अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। यौन उत्पीडऩ और ब्लैकमेल के मामले में जमानत पर बाहर चल रहे स्वामी चिन्मयानंद को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में समर्थक जुटे। उन्होंने रामायण पाठ सुना और राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने वालों की प्रशंसा की।

चिन्मयानंद ने कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या के लिए कार सेवा की, वह लोग सच्चे योद्धा हैं। अब चूंकि मंदिर निर्माण होने जा रहा है, ऐसे में उनका सम्मान होना चाहिए। इस दौरान आश्रम में विशेष प्रसाद की व्यवस्था की गई थी, जिसे भक्तों में बांटा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय हिंदू युवा वाहिनी इकाई के आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में भी भाग लिया। कल ही चिन्मयानंद को जमानत देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

दुष्कर्म के आरोपित चिन्मयानंद की अर्जी पर सुनवाई 21 को

शाहजहांपुर की एलएलएम छात्र से दुराचार के आरोपित पूर्व मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की अर्जी पर अब 21 मार्च को सुनवाई होगी। चिन्मयानंद ने इस अर्जी में खुद कोआरोपों से मुक्त करने की मांग की है। लखनऊ में बुधवार को चिन्मयानंद कोर्ट में हाजिर नहीं थे, लेकिन उनकी हाजिरी माफ करने की मांग वाली अर्जी दी गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन राय की अदालत में दायर इस अर्जी में बताया गया कि पीडि़ता के पिता ने 27 अगस्त 2019 को शाहजहांपुर कोतवाली में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट लिखवाने के लिए पीडि़ता के फेसबुक पर 24 अगस्त को वायरल वीडियो मैसेज को आधार बनाया था। जिसमें कहा गया कि वीडियो में पीडि़ता ने अपने शोषण अथवा अपहरण या किसी घटना में किसी का नाम नहीं लिया है। वहीं, आरोपित से वाट्सएप पर पांच करोड़ की रंगदारी न देने पर नग्न फोटो और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी गई थी। अर्जी में चिन्मयानंद को निर्दोष बताते हुए उन्हें डिस्चार्ज करने की मांग की गई है।

आरोपित छात्रा  की अर्जी मंजूर

इसी कोर्ट में चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने की आरोपित एलएलएम छात्रा ने अपने खिलाफ चल रहे वारंट को निरस्त कराने की मांग वाली अर्जी दी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 20 हजार का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया। छात्र की ओर से बताया गया कि कोर्ट ने मामले में 21 मार्च की तारीख तय करते हुए आरोपित छात्र को डिस्चार्ज अर्जी दाखिल करने का अवसर दिया।

गौरतलब है कि स्वामी चिन्मयानंद के ट्रस्ट से चलने वाले शाहजहांपुर लॉ कॉलेज की छात्रा ने उन पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बीती 20 सितंबर को आईपीसी की धारा 376 सी के तहत दुष्कर्म के आरोप में स्वामी की गिरफ्तार हुई थी। उधर समानांतर मामले में पीडि़ता पर चिन्मयानंद ने कथित रूप से ब्लैकमेल कर धन मांगने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने चार दिसंबर को स्वामी चिन्मयानंद को जमानत दे दी थी। 


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