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अफस्पा पर अमित शाह व महबूबा मुफ्ती झूठ बोल रहेः उमर अब्दुल्ला

AFSPA. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफस्पा पर अमित शाह और महबूबा मुफ्ती झूठ बोल रहे हैं।

By Sachin MishraEdited By: Published: Thu, 04 Apr 2019 02:44 PM (IST)Updated: Thu, 04 Apr 2019 02:44 PM (IST)
अफस्पा पर अमित शाह व महबूबा मुफ्ती झूठ बोल रहेः उमर अब्दुल्ला
अफस्पा पर अमित शाह व महबूबा मुफ्ती झूठ बोल रहेः उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर, प्रेट्र। नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के नेता उमर अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानि अफस्पा पर भाजपा, पीडीपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह और महबूबा मुफ्ती झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में महबूबा ने बयान दिया था कि अफस्पा से छेड़छाड़ की कोई मंशा नहीं है।

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गुरुवार को उमर ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के इस दावे को खारिज कर दिया कि अफस्पा को कमजोर करने के लिए उनकी पार्टी ने पीडीपी के साथ गठबंधन समाप्त कर दिया है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती और शाह पर अफस्पा के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में लिखा है कि कहा कि अमित शाह और पीडीपी अफस्पा के बारे में लोगों से झूठ बोल रहे हैं? पीडीपी का अफस्पा के साथ कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं है। उमर के मुताबिक, उनकी पार्टी ने पीडीएस के साथ पिछले साल पीडीएस के साथ गठबंधन को खत्म कर दिया था, क्योंकि पीडीएस ने अफस्पा को रद करने की मांग की थी।

जानिए, क्या कहा अमित शाह ने

गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में बुधवार को अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने अफस्पा (आ‌र्म्ड स्पेशल फोर्सेस पावर एक्ट) को कमजोर करने का दबाव आने पर महबूबा सरकार को गिरा दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने घोषणापत्र में अफस्पा को कमजोर करने की बात कहती है। नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते अफस्पा को कोई कमजोर नहीं कर सकता। देशद्रोह कानून को खत्म करने पर कहा जो देश के टुकड़े करने के नारे लगाएंगे, वे जेल की सलाखों के पीछे होंगे।

जानें, क्या है अफस्पा

सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी अफस्पा देश की संसद द्वारा 1958 में पारित किया गया एक कानून है, जिसके तहत हमारे सुरक्षाबलों को संबंधित क्षेत्र में कार्रवाई संबंधी विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसके द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों में मुख्यत: सुरक्षाबलों को बिना अनुमति किसी भी स्थान की तलाशी लेने और खतरे की स्थिति में उसे नष्ट करने, बिना अनुमति किसी की गिरफ्तारी करने और यहां तक कि कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने जैसे अधिकार प्राप्त हैं।


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