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कुलदीप बिश्‍नोई पर घेरा कसा, गुरुग्राम में ब्रिस्‍टल होटल अटैच, बताई जा रही बेनामी संपत्ति

हरियाणा के कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्‍नोई पर आयकर विभाग ने घेरा कस दिया है। गुरुग्राम में बिस्‍टल होटल को अटैच किया गया है। इसे कुलदीप की बेनामी संपत्ति बताया गया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Tue, 27 Aug 2019 02:04 PM (IST)Updated: Wed, 28 Aug 2019 09:06 AM (IST)
कुलदीप बिश्‍नोई पर घेरा कसा, गुरुग्राम में ब्रिस्‍टल होटल अटैच, बताई जा रही बेनामी संपत्ति
कुलदीप बिश्‍नोई पर घेरा कसा, गुरुग्राम में ब्रिस्‍टल होटल अटैच, बताई जा रही बेनामी संपत्ति

चंडीगढ़/गुरुग्राम, जेएनएन। आयकर विभाग के बेनामी निषेध इकाई (Benami Prohibition Unit) ने गुरुग्राम स्थित ब्रिस्‍टल होटल को अटैच कर दिया है। इसे हरियाणा कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई और उनके भाई के चंद्रमोहन की बेनामी संपति बताया जा रहा है। पिछले महीने कुलदीप बिश्‍नोई के आवासों व फार्म हाऊस पर आयकर विभाग के छापे के बाद यह बड़ी कार्रवाई है। दूसरी ओर बताया जाता है कि होटल में आम दिनों की तरह लोगों का आना-जाना जारी है।

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आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई ने गुरुग्राम में ब्रिस्‍टल होटल को अटैच किया

आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार, दिल्‍ली की बेनामी निषेध इकाई (BPU) ने गुरुग्राम में 150 करोड़ रुपये के ब्रिस्टल होटल को 150 करोड़ रुपये को अटैच किया है। इसे 'बेनामी' संपत्ति तौर पर अटैच किया गया है। सूत्रों के अनुसार, यह संपत्ति एक कंपनी ब्राइट स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड (Bright Star Hotel Private Limited) के नाम से है।

आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार ब्राइट स्‍टार कंपनी में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (British Virgin Islands) में रजिस्‍टर्ड एक प्रमुख कंपनी का 34 फीसद शेयर है और इसका संचालन संयुक्‍त अरब अमीरात से भी किया जाता है। सूत्रों का कहना है कि उक्त इकाई और इसकी संपत्ति हरियाणा के पूर्व मुख्‍यमंत्री भजनलाल के पुत्रों कुलदीप बिश्नोई और चंद्रमोहन की बेनामी संपत्ति बताई जाती है।

जानकारी के अनुसार, ब्रिस्टल होटल गुरुग्राम के डीएलएफ में है। आयकर  विभाग की दिल्ली की बेनामी निषेध इकाई ने होटल संपत्ति को जब्त करने के आदेश जारी किए थे। बताते हैं कि बेनामी संपत्ति लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 24(3) के तहत कार्रवाई की गई। बता दें कि जुलाई माह में आयकर विभागद्वारा  कुलदीप बिश्‍नोई के आवासों व फार्म हाऊस छापेमारी की गई थी। इस मामले में अभी भी जांच चल रही है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि विभाग की दिल्ली बेनामी निषेध इकाई ने होटल संपत्ति को जब्त करने के आदेश जारी किए थे।

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विभाग ने हरियाणा के हिसार और आदमपुर व दिल्ली में कुलदीप बिश्नोई के आवासों में 23 जुलाई को तलाशी ली थी। करीब चार दिन तक चली जांच के बाद आयकर विभाग की टीम कुलदीप के पुत्र भव्‍य बिश्‍नोई को लेकर दिल्‍ली के फार्म हाऊस पहुंची थी। बताया जाता है कि वहां भव्‍य से कुलदीप बिश्‍नोई और रेणुका बिश्‍नोई के सामने पूछताछ हुई थी। इसके बाद टीम अपने साथ बैगों में भरकर कागजात ले गई थी।

कुलदीप के माडिया सलाहकार ने कहा- कोई संपत्ति अटैच या जब्‍त नहीं की गई

दूसरी ओर, कुलदीप बिश्‍नाेई के परिवार के करीबी सूत्रों का कहना है कि इस तरह की जो खबरें चल रही हैं, उनमें सच्चाई नही है। कुलदीप बिश्‍नाेई या उनके परिवार की कोई भी प्रॉपर्टी जब्‍त या अटैच नहीं की है और सिर्फ जांच हो रही है। जांच पहले भी चार दिन हुई थी जिसमें कुछ नहीं मिला था। कुलदीप बिश्‍नोई की छवि खराब करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं।

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