राजस्थानः राहुल गांधी पर नशे का आरोप लगाने पर सुब्रमण्यम स्वामी को कोर्ट का नोटिस Jaipur News
Subramanian swamy. कथित रूप से राहुल गांधी पर नशीले पदार्थ लेने का आरोप मामले में सुब्रमण्यम स्वामी को कोर्ट ने 11 सितंबर तक जवाब पेश करने को कहा है।
जागरण संवाददाता, जयपुर। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को जयपुर की अतरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एडीजे)-1 कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। कथित रूप से राहुल गांधी पर नशीले पदार्थ लेने का आरोप मामले में सुब्रमण्यम स्वामी को कोर्ट ने 11 सितंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। स्वामी को 11 सितंबर तक स्वयं हाजिर होकर या वकील के जरिए जवाब पेश करना होगा।
एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मां
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और विधि, मानवाधिकार व आरटीआई विभाग के अध्यक्ष सुशील शर्मा की ओर से जयपुर की एसीजेएम कोर्ट संख्या-12 मेट्रो सिटी में स्वामी के खिलाफ परिवाद पेश किया था। एसीएमएम कोर्ट-12 ने उनके परिवाद को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ एडीजे अदालत में शिकायत की गई थी। इस अपराधिक परिवाद में शर्मा ने सीआरपीसी की धारा 357 (3) के तहत एक करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की है। दरअसल, सुब्रहण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर कथित टिप्पणी में कहा था कि राहुल गांधी कोकिन का सेवन करते हैं।
शर्मा ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छवि को खराब कर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पांच जुलाई को जानबूझकर राहुल गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की। स्वामी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।
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