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AgustaWestland money laundering case: स्पेशल सीबीआइ कोर्ट ने सुशेन को न्यायिक हिरासत में भेजा

इससे पहले सुशेन मोहन गुप्ता ने जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 03 May 2019 11:13 AM (IST)Updated: Fri, 03 May 2019 11:13 AM (IST)
AgustaWestland money laundering case: स्पेशल सीबीआइ कोर्ट ने  सुशेन को न्यायिक हिरासत में भेजा
AgustaWestland money laundering case: स्पेशल सीबीआइ कोर्ट ने सुशेन को न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली, एएनआइ। अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस में बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को सीबीआइ कोर्ट ने 9 मई तक न्यायिक हिरासत का आदेश दिया। शुक्रवार को तिहाड़ जेल अथॉरिटी ने सुशेन मोहन गुप्ता को स्पेशल सीबीआइ जज अरविंद कुमार की कोर्ट में पेश किया।

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इससे पहले सुशेन मोहन गुप्ता ने जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। जांच एजेंसी ने सुशेन मोहन गुप्ता की जमानत का विरोध किया था।

 

बता दें कि 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलिकॉप्टर सौदा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिचौलिये सुशेन मोहन गुप्ता (44) को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इस मामले में अधिवक्ता गौतम खेतान और ब्रिटिश बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

ईडी अधिकारियों ने बताया था कि हाल में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पित कर लाए गए राजीव सक्सेना से पूछताछ में सुशेन मोहन गुप्ता की इस मामले में संलिप्तता का पता चला था। राजीव सक्सेना इस मामले में सरकारी गवाह बन गया है। पूछताछ में उसने बताया कि 'इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीस' नामक कंपनी को अगस्ता वेस्टलैंड ने रिश्वत की रकम दी थी।

ईडी का आरोप है कि खेतान की मिलीभगत से सुशेन ने 'इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीस' के खातों में आई रिश्वत की रकम को विभिन्न देशों में स्थित कंपनियों के मार्फत आगे ट्रांसफर किया था। जांच एजेंसी ने दावा किया कि राजीव सक्सेना ने दो डायरियां, कुछ पन्ने, अन्य दस्तावेज और एक पेन ड्राइव उपलब्ध कराई है जो उसके मुताबिक सुशेन मोहन गुप्ता की हैं।

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