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1984 Anti Sikh Riots: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोषी सज्जन कुमार को मेडिकल बोर्ड के सामने होना होगा पेश

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने कोर्ट से खराब स्वास्थ्य के आधार जमानत मांगी थी। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें गुरुवार को 10 बजे एम्स में मेडिकल बोर्ड में पेश होने को कहा है।

By Neel RajputEdited By: Published: Wed, 04 Mar 2020 12:51 PM (IST)Updated: Wed, 04 Mar 2020 12:51 PM (IST)
1984 Anti Sikh Riots: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोषी सज्जन कुमार को मेडिकल बोर्ड के सामने होना होगा पेश
1984 Anti Sikh Riots: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोषी सज्जन कुमार को मेडिकल बोर्ड के सामने होना होगा पेश

नई दिल्ली [माला दीक्षित]। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 दंगों के दोषी सज्जन कुमार को एम्स में मेडिकल बोर्ड में पेश करने को कहा है। कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार ने कोर्ट से खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगी थी। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें गुरुवार को 10 बजे एम्स में मेडिकल बोर्ड में पेश होने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर जांच कर तय करेंगे कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है कि नहीं।

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सज्जन कुमार को राहत देने से कोर्ट का इनकार

सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामलों में सज्जन कुमार को 2018 में अग्रिम जमानत देने के खिलाफ एसआइटी की याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा, ‘एसआइटी का शीघ्र सुनवाई का आवेदन खारिज किया जाता है।

पीठ ने याचिका खारिज करते हुए एसआइटी से पूछा कि सज्जन कुमार जेल में हैं या नहीं? बता दें कि पीठ उस मामले की जिक्र कर रही थी जिसमें कांग्रेस पूर्व नेता को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी और फिलहाल वो जेल में हैं।


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