Odd Even Scheme लागू होने के 6 घंटे के भीतर SC ने पूछा- इसके पीछे का लॉजिक क्या है?
Odd Even Scheme सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि ऑड-इवेन से क्या हासिल हो रहा और इस स्कीम को लागू करने के पीछे क्या लॉजिक है?
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क/एएनआइ। बढ़ते वायु प्रदूषण को काबू में करने के लिए दिल्ली सरकार ने 15 नवंबर तक Odd Even Scheme लागू की है, लेकिन इसके लागू होने के कुछ घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा- 'आप डीजल वाहनों पर बैन लगाते तो समझ में भी आता, लेकिन इस ऑड-इवेन का क्या मतलब?'
Odd Even Scheme के पीछे लॉजिक क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि ऑड-इवेन से क्या हासिल हो रहा है और इस स्कीम को लागू करने के पीछे क्या लॉजिक है?
इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड-इवेन को लेकर शुक्रवार तक इससे जुड़ा डाटा और रिकॉर्ड पेश करें कि जिससे साबित हो कि इस Odd Even Scheme से दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।
कोर्ट ने दागा सवाल
Odd Even Scheme को लेकर सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से सवालिया लहजे में पूछा कि अगर आप दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए डीजल गाड़ियों पर रोक लगाते तो समझ भी आता, लेकिन Odd Even Scheme लागू करने के पीछे क्या लॉजिक है। इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि एक ओर तो आप सड़क पर गाड़ियों के चलने पर रोक लगा रहे हो और दूसरी ओर दूसरी गाड़ियां चल रही हैं। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि कार से तो कम प्रदूषण होता है और कार को घर पर रखवाकर क्या हासिल हो रहा है, क्यों कि लोग तो ऑटो या टैक्सी से यात्रा कर रहे हैं और इनसे भी प्रदूषण होता है।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने जहरीली हो रही हवा से लड़ने के लिए सात सूत्रीय कार्यक्रम के तहत सोमवार से Odd Even Scheme लागू की। इसके तहत सोमवार सुबह 8 से शाम 8 बजे तक इवेन नंबर की गाड़ियां चलीं। यह स्कीम 15 नवंबर तक लागू रहेगी और इसका उल्लंघन करने पर 4000 का जुर्मान देना पड़ेगा। इसके तहत बहुत से लोगों और वर्गों को छूट भी दी गई है। मसलन महिलाओं, दोपहिया वाहन चालकों के साथ मंत्रियों, पीएम-राष्ट्रपति के साथ न्यायाधीशों को भी छूट है। वहीं, रविवार को दिल्ली को Odd Even Scheme से मुक्त रखा गया है।
दिल्ली-एनसीआर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक