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INX Media case: ED की याचिका खारिज, 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए पी चिदंबरम

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को दिल्ली कोर्ट ने 13 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Wed, 30 Oct 2019 02:46 PM (IST)Updated: Wed, 30 Oct 2019 04:53 PM (IST)
INX Media case: ED की याचिका खारिज, 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए पी चिदंबरम
INX Media case: ED की याचिका खारिज, 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए पी चिदंबरम

नई दिल्ली, प्रेट्र। आइएनएक्स मीडिया मनी लॉंड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को दिल्ली कोर्ट ने 13 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि वे चिदंबरम को दवा और सुरक्षा दें। इसके अलावा उन्हें सुरक्षित सेल में भी रखा जाए।

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इससे पहले चिदंबरम की हिरासत खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता को एक दिन और कस्टडी में लेने की मांग की लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

अंतरिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में पी चिदंबरम ने दायर की याचिका

उधर, पी चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में अंतिरम जमानत के लिए याचिका दायर की है। चिदंबरम के वकील की तरफ से दायर याचिका में चिदंबरम के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम राहत की अपील की गई है है।

बृहस्पतिवार को होगी सुनवाई

चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर से इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की अपील की है। कोर्ट इस मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगी।  बता दें कि सीबीआइ ने चिदंबरम को आइएनएक्स मीडिया मनी लॉंड्रिंग मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। अभी फिलहाल चिदंबरम ईडी की कस्टडी में हैं।

अभी हाल में ही कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की तबीयत खराब हो गई थी जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था। हालांकि राहत होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि चिदंबरम का स्वास्थ्य ठीक नहीं है ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए।

यह है पूरा मामला

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर यूपीए सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने आइएनएक्स मीडिया मामले में हेराफेरी की। सीबीआइ ने 15 मई 2017 को मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। उन पर 305 हेराफेरी करने का आरोप है।

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