MLA कुलदीप सेंगर पर जोड़ी जाएगी पोक्सो एक्ट की नई धारा, दिल्ली कोर्ट ने दिया आदेश
इससे पहले मंगलवार को उन्नाव दुष्कर्म की पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में कथित मौत के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर और अन्य के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए।
नई दिल्ली, जेएनएन। Unnav assault case: उत्तर प्रदेश के उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुख्य आरोपित कुलदीप सेंगर के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में नई धारा जोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपित पर पोक्सो एक्ट की नई धारा जोड़ी जाए।
इससे पहले मंगलवार को उन्नाव दुष्कर्म की पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में कथित मौत के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर और अन्य के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए।
जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने पीड़िता के पिता को 2018 में सशस्त्र अधिनियम के तहत आरोपी बनाने और उन पर हमला करने के मामले में सेंगर और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए. इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।
इससे पहले 9 अगस्त को न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए थे। शशि सिंह इस समय दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं।
गौरतलब है कि उन्नाव दुष्कर्म कांड के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर इस समय जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले की सुनवाई अब दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में हो रही है। पिछले महीने जब पीड़िता रायबरेली में अपने चाचा से मिलकर वापस उन्नाव जा रही थी तभी उसकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिसमें उसकी मौसी और चाची की मौत हो गई थी जबकि पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिलहाल पीड़िता और वकील का इलाज चल रहा है।