AgustaWestland case: मध्य प्रदेश के सीएम के भांजे के खिलाफ गैर जमानती वांरट के लिए कोर्ट पहुंची ED
कारोबारी रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कार्ट का दरवाजा खटखटाया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कार्ट का दरवाजा खटखटाया है। रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली की राऊज एवेन्यू की विशेष अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी थी। इसके बाद बुधवार को ईडी गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए कोर्ट से अपील की है।
दरअसल, मंगलवार को रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली की राऊज एवेन्यू की विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी। मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रतुल पुरी की दलीलें खारिज कर दी और अग्रिम जमानत देने के इनकार कर दिया था।
इससे पहले रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने तीन अगस्त को सुनवाई की थी। मामले की सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर फैसले को कोर्ट ने छह अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि 29 जुलाई से रतुल पुरी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल रही थी।
रतुल पुरी ईडी की गिरफ्त से हो गया था फरार
अभी हाल में ही वीआईपी अगस्टा हेलिकॉप्टर केस में रतुल पुरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, यहीं से बाथरूम जाने के बहाने वह फरार हो गया था। रतुल को हिरासत में लेने के लिए कनॉट प्लेस के एक होटल में भी दबिश दी गई थी लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। बाद में कोर्ट से रतुल को राहत मिल गई थी।
राजीव सक्सेना के खुलासे के बाद कसा शिकंजा
3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड केस से जुड़े धन शोधन मामले में सरकारी गवाह बने बिचौलिये और दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना के बयान में रतुल पुरी का नाम सामने आया है। इसके बाद ईडी ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया है। बता दें कि फरवरी 2010 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने ब्रिटिश-इटैलियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीद का सौदा किया था। इसके तहत 12 हेलिकॉप्टरों की खरीद होनी थी।
दिल्ली-NCR की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक
अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप