Move to Jagran APP

Relief for P Chidambaram: कोर्ट ने दी राहत, पी चिदंबरम अब खा सकेंगे घर का खाना

दिल्‍ली की राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व वित्‍त मंत्री पी चिदंबरम को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चिदंबरम को घर का खाने की इजाजत दी है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Thu, 03 Oct 2019 05:10 PM (IST)Updated: Thu, 03 Oct 2019 10:23 PM (IST)
Relief for P Chidambaram: कोर्ट ने दी राहत, पी चिदंबरम अब खा सकेंगे घर का खाना
Relief for P Chidambaram: कोर्ट ने दी राहत, पी चिदंबरम अब खा सकेंगे घर का खाना

नई दिल्‍ली, एनएनआइ। दिल्‍ली की राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व वित्‍त मंत्री पी चिदंबरम को राहत दी है। कोर्ट ने चिदंबरम को घर का खाने की इजाजत दी है। इससे पहले पी चिदंबरम ने एक अक्‍टूबर को कोर्ट में याचिका दायर कर घर का खाना खाने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए तीन अक्‍टूबर की तारीख तय की थी जिस पर आज सुनवाई के बाद फैसला आया है।

loksabha election banner

आइएनएक्स मीडिया मामले में आरोपित पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद गुरुवार को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में पेश किया गया। जहां सीबीआइ की दलील पर अदालत ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी। वहीं अदालत ने चिदंबरम को घर का खाना खाने की अनुमति दी है।

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने चिदंबरम की अर्जी पर उन्हें दिन में एक बार घर का खाना उपलब्ध कराने की अनुमति दी है। अदालत ने साथ ही यह भी कह दिया कि इस दौरान परिजन चिदंबरम से मिलेंगे नहीं और उनका खाना जेल अधीक्षक कार्यालय में दिया जाएगा और वहां से जांच के बाद चिदंबरम को दिया जाएगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चिदंबरम की नियमित मेडिकल जांच एम्स में कराने व हिरासत में उन्हें अच्छा खाना दिए जाने के लिए अर्जी दायर की थी। उनकी अर्जी पर सुनवाई में देरी होने पर सिब्बल ने नाराजगी जाहिर की। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शाम पांच बजे अदालत पहुंचे तब सुनवाई हो पाई।

मेहता ने अर्जी पर जवाब देते हुए कहा कि जेल नियमावली के मुताबिक आरोपित की जांच व इलाज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्हें चिदंबरम को घर का खाना दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर जरूरत होगी तो जेल डॉक्टर की सलाह पर चिदंबरम की एम्स, सफदरजंग या आरएमएल में जांच कराई जाएगी।

दिल्‍ली-एनसीआर की खबरों को पढ़ने के लिए यहां करें क्‍लिक


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.