Delhi-Sonipat Border Dispute: दिल्ली-सोनीपत बॉर्डर पर रोक को लेकर दिल्ली HC में आज होगी अहम सुनवाई
Delhi-Sonipat Border Disputeदिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत बॉर्डर पर आवाजाही पर रोक लगाने के खिलाफ याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होगी।
नई दिल्ली/सोनीपत, जागरण संवाददाता। दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत बॉर्डर पर आवाजाही पर रोक लगाने के खिलाफ याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। दरअसल हरियाणा सरकार के आदेश पर जिले की सीमा को सील करते हुए केवल गृह मंत्रालय से पास प्राप्त व्यक्ति को ही आवागमन की इजाजत दी गई है। एक पखवाड़े से सील सीमा को लेकर दोनों राज्यों के लोगों को दिक्कत पेश आ रही है। इस बीच इसको लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा था।
वहीं, इस पर हरियाण गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि सरकार को नोटिस मिला है। अधिवक्ताओं की राय लेकर सरकार इसका जवाब तैयार कर रही है। इसे दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, लेकिन सरकार फिलहाल सीमा पर बंदिश को लेकर अपने निर्णय पर कायम है।
यहां पर बता दें कि सोनीपत में कोरोना संक्रमितों के मिलने का कारण दिल्ली की आजादपुर मंडी के अलावा दिल्ली के अस्पतालों व अन्य जगहों पर काम करने के लिए रोजाना आने-जाने वाले लोग हैं। इसको लेकर हरियाणा सरकार के निर्देश पर उपायुक्त डॉ. अंशज सिंह ने बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाते हुए दिल्ली से जिले की सीमा में लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर रखा है। केवल गृह मंत्रालय से जारी पास के आधार पर ही आवाजाही हो रही है।
प्रशासन ने दिल्ली आवाजाही करने वाले डॉक्टरों, पुलिस के जवानों को भी दिल्ली में ही रहने की हिदायत दी। साथ ही दिल्ली के जो लोग सोनीपत में काम के लिए रोजाना आते हैं, उनके लिए सोनीपत में ही रहने की व्यवस्था की है। उपायुक्त के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
बार्डर पर पुलिस के साथ रोज हो रही कहासुनीबॉर्डर पर आवागमन की निगरानी के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नरेंद्र दहिया ने बताया कि दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के बाद अब उद्योगपति भी जिले में प्रवेश करना चाहते हैं। इन्हें अनुमति नहीं दी जा रही है। जिला प्रशासन ने दिल्ली से सोनीपत में किसी भी व्यक्ति या कर्मचारी या उद्योगपति को बगैर अनुमति के आने-जाने पर रोक लगा रखी है। इसको लेकर पुलिस कर्मियों से लगातार कहासुनी हो रही है।
उनका कहना है कि उद्योगपतियों को फैक्ट्री चलाने के लिए सोनीपत में ही रहने को कहा गया है। इन्हें आने के लिए उपायुक्त की ओर से ऑनलाइन पास जारी किया जाता है। पास की वैद्यता एक दिन होती है। यदि उन्हें दोबारा आना है तो उन्हें ऑनलाइन फिर से पास प्राप्त करना होगा।