दिल्ली HC ने लगाई टीटीवी दिनाकरन के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक
चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए रिश्वत देने के आरोप में घिरे अन्नाद्रमुक के पूर्व नेता टीटीवी दिनाकरन को शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए रिश्वत देने के आरोप में घिरे अन्नाद्रमुक के पूर्व नेता टीटीवी दिनाकरन को शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली।
आरोप पत्र को चुनौती देने वाली दिनाकरन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुशील गौर ने उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे पर फिलहाल रोक लगा दी है। दिनाकरन को अंतरिम राहत देते हुए पीठ ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।
अधिवक्ता अरविंद निगम व नवीन मल्होत्रा के माध्यम से दायर याचिका में दिनाकरन ने रिश्वतखोरी के मामले में चार दिसंबर 2018 के निचली अदालत के आदेश को रद करने की मांग की है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिनाकरन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश रचना), 201 (साक्ष्यों को नष्ट करना) व भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप तय किए हैं। उन पर दो पत्ती वाला चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2017 में एक आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि चंद्रशेखर ने दिनाकरन व अन्य के साथ शशिकला की अगुवाई वाले अन्नाद्रमुक के धड़े के लिए दो पत्ती वाला चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची थी।