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INX Media case : पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 08 Nov 2019 07:12 PM (IST)Updated: Fri, 08 Nov 2019 07:12 PM (IST)
INX Media case : पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
INX Media case : पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। आइएनएक्स मीडिया डील के मनी लॉंड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अदालत फैसले को कब सुनाएगी अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पायी है। कांग्रेस नेता चिदंबरम ने आइएनएक्स मीडिया मामले में ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉंड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत देने की मांग की है। 

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हाई कोर्ट में ईडी ने चिदंबरम को जमानत देने का विरोध किया है। जांच एजेंसी ने कहा है कि आरोपित पर गंभीर आरोप हैं इसलिए उन्हें जमानत देना न्याय के खिलाफ होगा। जबकि चिदंबरम के वकील ने खराब सेहत का हवाला देकर जमानत की मांग की है। 

बता दें दि चिदंबरम मनी लॉंड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने नियमित जमानत याचिका दायर की थी और अचानक तबियत बिगड़ने पर उन्होंने हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग की थी। हालांकि, एम्स मेडिकल बोर्ड ने जब अदालत में कहा कि चिदंबरम को अस्तपाल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है तो हाई कोर्ट ने जेल के अंदर कुछ सुविधाएं देने के साथ अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआइ ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी।

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