Money Laundering Case: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज
डीके शिवकुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
नई दिल्ली, एएनआइ। money laundering case: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपित कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की जमानत अर्जी को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। खराब सेहत की उनकी दलील भी काम नहीं आई। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि शिवकुमार ने भले ही आयकर दिया है, लेकिन इससे उनकी संपत्ति बेदाग नहीं हुई है। इस अपराध की जड़ें गहरी हैं और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया है। इस मामले से सख्ती से निपटना चाहिए।
वहीं, शिवकुमार के वकीलों का कहना था कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। बेवजह उन्हें जेल में रखा जा रहा है, जबकि उनके देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है। ईडी की दलीलों पर गौर करते हुए अदालत ने शिवकुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जांच एजेंसी का दावा है कि शिवकुमार की करीब 800 करोड़ रुपये की संपत्ति का कोई हिसाब नहीं है।
उधर, डीके शिवकुमार के वकीलों ने अदालत में कहा था कि सेहत ठीक नहीं है और कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है। ऐसे में शिवकुमार को जमानत दी जाए। हालांकि अदालत ने जमानत अर्जी पर बहस बुधवार के लिए टाल दिया था और शिवकुमार को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।
बता दें कि डीके शिवकुमार को तीन सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह रिमांड पर थे। आयकर विभाग द्वारा उनके कई ठिकानों पर सर्च अभियान के बाद ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। शिवकुमार की तरफ से मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर कर अपने बयान की प्रति मुहैया कराने की मांग भी की गई है।