बिल्डर के घर में जबरन घुसने के मामले में स्पीकर राम निवास गोयल दोषी करार
कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को एक बिल्डर के घर में जबरदस्ती घुसने के लिए दोषी करार दिया है।
नई दिल्ली, जेएनएन। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को एक बिल्डर के घर में जबरदस्ती घुसने के लिए दोषी करार दिया है। जबकि अन्य आरोपितों को मारपीट करने के लिए भी दोषी करार दिया है। 2015 में एक बिल्डर के घर में जबरन घुसकर मारपीट करने का केस दर्ज हुआ था।
इस मामले में अदालत ने राम निवास गोयल को जबरदस्ती घर में प्रवेश करने के लिए दोषी ठहराया, जबकि सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता व बलबीर सिंह को मारपीट के लिए दोषी करार दिया गया। दोषियों की सजा पर अदालत में 18 अक्टूबर को जिरह होगी।
क्या है पूरा मामला
यह मामला छह फरवरी 2015 का है। राम निवास गोयल और उनके समर्थकों ने विवेक विहार स्थित बिल्डर और नेता मनीष घई के घर पर चुनाव में बांटने के लिए शराब और कंबल के संदेह में छापेमारी की थी। घई ने आरोप लगाया था कि उनके साथ मारपीट की गई थी। इन आरोपों का खंडन करते हुए गोयल ने कहा था कि उन्होंने ही पहले पुलिस को इस बारे में कॉल करके सूचना दी थी। वह पुलिस के साथ ही घई के घर गए थे।
2017 में पुलिस ने दायर किया था आरोप पत्र
वहीं दूसरी ओर घई का आरोप था कि दोषियों ने उनके घर में अलमारी, ड्रायर, रसोई का सामान, खिड़कियां और शीशे तोड़ दिए थे। इसके अलावा घर में रह रहे मजदूरों के साथ हाथापाई की गई थी। पुलिस ने सितंबर 2017 में सात आरोपितों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल कर कहा था कि घई को मजदूरों ने फोन कर बताया था कि कुछ लोग जबरन घर में घुस गए हैं और वहां तोडफ़ोड़ कर रहे हैं।
बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को चुनाव में उठा सकती हैं। कोर्ट के फैसले को आम आदमी पार्टी और राम निवास गोयल के लिए झटका माना जा रहा है।
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